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यूपी: वाराणसी में विधानसभा चुनाव नामांकन को लेकर ज़ारी हुआ ट्रैफिक एडवाइजरी।
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वाराणसी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन को लेकर 14 से 17 फरवरी तक के लिए कमिश्नरेट यातायात पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान कलेक्ट्रट के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। सुबह 10 से 3.15 बजे तक के लिए पहली एडवाइजरी में आंबेडकर चौराहे से जेपी मेहता, केंद्रीय कारागार होते गिलट बाजार के लिए वाहनों के आवागमन की अनुमति रहेगी।
वही दूसरी एडवाइजरी में पुलिस लाइन चौराहा से कचहरी चौराहा होते आंबेडकर चौराहा तक वाहनों का आवागमन होगा।
वहीं तीसरी एडवाइजरी में भोजूबीर से अर्दली बाजार होते पुलिस लाइन चौराहा तक वाहनों का आवागमन होगा।
वहीं चौथी एडवाइजरी में भोजूबीर से दैत्राबीर तिराहा की तरफ केवल प्रत्याशी के दो वाहनों के आवागमन की अनुमति रहेगी।
वहीं पांचवीं एडवाइजरी में जेपी मेहता से दैत्राबीर तिराहे की तरफ केवल प्रत्याशी के दो वाहनों का आवागमन होगा।
वहीं छठवीं एडवाइजरी में कचहरी चौराहे से सर्किट हाउस की तरफ केवल प्रत्याशी के दो वाहनों का आवागमन होगा।
वहीं दूसरी तरफ़ सुबह 10 से 3.15 तक के लिए दूसरी एडवाइजरी में जेपी मेहता से भोजूबीर की तरफ किसी भी वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं है।
वहीं दूसरी एडवाइजरी में कचहरी से सर्किट हाउस की तरफ किसी भी वाहनों को नहीं जाने दिया जाएगा।
वहीं तीसरी एडवाइजरी में भोजूबीर से दैत्राबीर तिराहे की तरफ किसी भी वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं है।
वहीं चौथी एडवाइजरी में नामांकन स्थल के आसपास किसी भी तरह के वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं है। सड़क की क्षमता के अनुसार अनुमति लेकर कर सकते हैं पदयात्रा।
वहीं निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमितों की संख्या में कमी के दृष्टिगत प्रचार कार्य आदि के संदर्भ में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चुनावी पदयात्रा में संबंधित सड़क की क्षमता के अनुरूप स्थानीय प्राधिकारी की पूर्वानुमति व उनके द्वारा निर्धारित संख्या में व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
वहीं दूसरी तरफ़ जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इसके अनुसार रोड शो, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलुस पर प्रतिबंध यथावत लागू रहेगा। डोर-टू-डोर प्रचार के लिये 20 व्यक्तियों की (सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर) अधिकतम संख्या यथावत रहेगी।
वहीं चुनाव प्रचार रात्रि आठ बजे प्रात: आठ बजे के स्थान पर अब रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। राजनैतिक दलों हेतु 50 प्रतिशत सीमा के अंतर्गत इनडोर मीटिग की तथा आउटडोर राजनैतिक मीटिग खुली जगह पर मैदान की क्षमता का 50 प्रतिशत द्वारा निर्धारित सीमा के साथ प्रचार हेतु समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। आउटडोर रैली निर्धारित जगह पर ही होगी। उक्त खुले स्थान की क्षमता जिला प्रशासन पहले से निर्धारित करेगा।