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यूपी : वाराणसी में धारा-144, चुनाव परिणाम आने के बाद प्रत्याशियों विजय जुलूस पर लगा प्रतिबंध।
वाराणसी। मतगणना की प्रक्रिया गुरुवार को सुबह आठ बजे से शुरू होगी। परिणाम दोपहर बाद आने शुरू होंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद कोई प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेगा। इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही संवेदनशीलता को देखते हुए शहरी क्षेत्र में धारा-144 लागू कर दिया गया है।
वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी रण विजय सिंह ने बताया कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी गणना अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे। इसी तरह यूनियन एवं राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा प्राप्त करने वाले भी गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेंगे। आरपी एक्ट 1951 की धारा 134-ए के अंतर्गत कोई सरकारी सेवक गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति नहीं होगा। ऐसा होने पर तीन माह से ज्यादा जेल की सजा हो सकती है।
वहीं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना हाल में शस्त्र, मोबाइल, इलेक्ट्रानिक उपकरण, माचिस, कैलकुलेटर व अन्य ज्वलनशील व तरल पदार्थ कलकुलेटर आदि ले जाना प्रतिबंधित होगा। धूम्रपान निषेध होगा। प्रत्याशी या उसके इलेक्शन एजेंट की ओर से 18 वर्ष से ऊपर के अभ्यर्थी को गणना एजेंट के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
वहीं एजेंट को मतगणना के समस्त नियमों का पालन करना होगा। गोपनीयता बनाए रखना होगा, वरना कार्रवाई की जद में होगा। रिटर्निंग आफिसर को गणना के एक घंटा पूर्व गणना अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र एवं पहचान पत्र दोनों देना होगा। एक घंटे के बाद दिया गया नियुक्ति पत्र स्वीकार नहीं होगा। गणना अभिकर्ता को मतगणना हाल में प्रवेश करते समय आरओ जांच करने के लिए अधिकृत हैं।
वहीं गणना अभिकर्ता की ओर से आरओ के आदेश पालन नहीं करता है तो मतगणना हाल से बाहर निकाला जा सकता है। मतगणना अभिकर्ता अपने निर्धारित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्धारित टेबुल के समक्ष निर्धारित कुर्सी पर बैठेंगे। किसी भी दशा में मतगणना को बाधित करने का प्रयास नहीं करेंगे।
वहीं आपत्ति होगी तो मतगणना सुपरवाइजर को अवगत करायेंगे। एक प्रत्याशी या उसके प्रतिनिधि द्वारा 18 मतगणना एजेंट, दो रीलिवर तथा दो व्यक्ति खान-पान हेतु मतगणना कार्य में लगाया जाएगा। इस प्रकार कुल 22 मतगणना पास रिटर्निंग आफिसर द्वारा जारी किया जाएगा।