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हिमाचल प्रदेश : नाहन मुख्‍यालय ने अवैध रूप से भारत में रह रहे नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

हिमाचल प्रदेश : नाहन मुख्‍यालय ने अवैध रूप से भारत में रह रहे नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई।


हिमाचल प्रदेश। नाहन जिला सिरमौर मुख्यालय नाहन के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट डा पार्थ जैन की अदालत ने अवैध रूप से भारत में रह रहे एक नाइजीरियन व्यक्ति को 3 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला ने न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि वर्ष 2021 में पुलिस थाना सदर नाहन के तहत एक नाइजीरियन व्यक्ति को बिना वीजा के अवैध रूप से रहते हुए पकड़ा गया था। 

वहीं यह मामला नाहन पुलिस ने एक अन्य मामले की छानबीन करने के बाद दर्ज किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जान किंग्स्टन चिजियोके के पासपोर्ट वीजा तथा उसके भारत में आने संबंधी सभी तथ्यों की बारीकी से छानबीन की।

वहीं छानबीन के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर जान किंग्स्टन चिजियोके निवासी उमुओकोरोकोरो नाइजीरिया को विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 के तहत दोषी पाया। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद विदेशी नागरिक को बिना वीजा के भारत में रहने का दोषी पाया गया। 

वहीं जिस पर उसे अदालत ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी आरके शर्मा ने बताया कि जान किंग्स्टन चिजियोके वर्ष 2012 में नाइजीरिया से दिल्ली आया था। दिल्ली में वह 2012 से आनलाइन ट्रेडिंग कर रहा था। वर्ष 2016 में उनका वीजा समाप्त हो गया है और उसने अपना वीजा नवीनीकृत नहीं करवाया था। 

वहीं दूसरी तरफ़ जान किंग्स्टन चिजियोके 2016 से अवैध रूप से भारत में रह रहा था। जान किंग्स्टन चिजियोके जांच के दौरान कोई वैध दस्तावेज पुलिस व कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। जिसके बाद उसे अदालत ने कठोर कारावास की सजा सुनाई है।