Important Things Should Be Done: फाइनेंशियल ईयर 2021-22 नजदीक आ चुका है. इसका मतलब ये कि मार्च का महीना खत्म होने से पहले ही लोगों को कुछ जरूरी काम निपटा देने चाहिए. वरना उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है. इनमें बैंक, डीमैट, आधार-पैन लिंक, इन्वेस्टमेंट से जुड़े काम शामिल हैं. अगर आपने भी अभी तक अपने PAN को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया है, ध्यान रहे लिंक नहीं कराने पर आपका पैन इनएक्टिव हो सकता है.यहां हम आपको 7 ऐसे जरूरी काम बताते हैं, जो इस महीने आपको निपटा लेने चाहिए.
पैन को आधार के साथ लिंक करने की डेडलाइन फिर बढ़ा दी गई है. अब इसे 31 मार्च 2022 तक लिंक किया जा सकता है. यह तारीख अब नजदीक आ गई है. ऐसे में वक्त रहते अगर आपने लिंक नहीं कराया, तो यह अवैध (इनएक्टिव) हो जाएगा. वहीं अगर किसी के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से TDS काटेगा.
2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. जब कोई व्यक्ति समय पर किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए रिटर्न फाइल कर पाता, तो उसके बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है. इसके लिए पेनल्टी के तौर पर 10 हजार रुपए जमा करने पड़ते हैं.
इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो भी आपको 31 मार्च से पहले करना होगा. इनकम टैक्स एक्ट के कई सेक्शन जैसे 80C और 80D के तहत किए गए निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर टैक्स छूट ली जा सकती है.
अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर आप इसमें अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाएं है, तो अकाउंट को एक्टिव करने के लिए जल्द इसमें पैसा जमा करें. दरअसल PPF और NPS में अमाउंट नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे.
डीमैट और बैंक अकाउंट होल्डर्स को 31 मार्च से पहले-पहले KYC अपडेट करानी है. KYC के तहत ग्राहकों से उसके पैन कार्ड, पता जैसे आधार, पासपोर्ट आदि को अपडेट कराने के लिए बैंक कहता है. इसके साथ ही हालिया फोटोग्राफ और अन्य जानकारी भी मांगी जाती है. नियम के मुताबिक, अगर आपकी KYC अपडेट नहीं है तो आपका बैंक खाता बंद हो सकता है.