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यूपी : वाहनों के रजिस्ट्रेशन व रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में हुई भारी वृद्धि, एक अप्रैल से होगा लागू

यूपी : वाहनों के रजिस्ट्रेशन व रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण शुल्क में हुई भारी वृद्धि, एक अप्रैल से होगा लागू


लखनऊ : अब रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण में अगर वाहन मालिकों ने जरा भी देरी की तो जुर्माना भरने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा. ये जुर्माना व्यवसायिक वाहन मालिकों को ही नहींं निजी वाहन मालिकों को भी देना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने एक अप्रैल से वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, नया रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर भारी शुल्क लगा दिया है. अगर वाहन स्वामी 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को अपने पास रखना चाहते हैं तो उन्हें भारी-भरकम फीस चुकानी होगी.

परिवहन विभाग ने नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन की फीस में जो बढ़ोतरी की है, वह एक अप्रैल से लागू होगी. अशक्तजन यात्री गाड़ी के लिए ₹50, मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹300 और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ₹1000 शुल्क चुकाना होगा. इसी तरह तीन पहिया क्वाड्री साइकिल के नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹600 और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ₹2500 अदा करने होंगे.


हल्के मोटर वाहन के नए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹600 और रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा. मध्यम माल यात्री वाहनों के लिए ₹1000 और भारी माल यात्री वाहन के लिए 1500 रुपए फीस देनी होगी.


15 साल से अधिक पुराने निजी मोटर वाहनों के उपर्युक्तता प्रमाण पत्र (फिटनेस ) और नवीनीकरण के लिए किसी वाहन के परीक्षण की भी फीस तय कर दी गई है. हस्तचलित मोटरसाइकिल की फीस ₹400 और स्वचालित मोटरसाइकिल के लिए ₹500 फीस देनी होगी. तीन पहिया या हल्के मोटर वाहन या फिर क्वाड्रीसाइकिल की फिटनेस हस्तचलित वाहन के लिए 800 और स्वचालित वाहन के लिए ₹1000 चुकाने होंगे.


इसी तरह मध्यम यात्री मोटर वाहन के लिए अगर हस्तचलित है तो ₹800 और स्वचालित है तो ₹1300 का भुगतान करना होगा. भारी माल यात्री मोटर वाहन के लिए अगर हस्तचलित है तो ₹1000 और स्वचालित है तो 1500 का भुगतान करना होगा.

इसी तरह 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल मोटर वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रदान करने या नवीनीकरण करने की भी नई फीस जारी की गई है. कमर्शियल मोटरसाइकिल के लिए ₹1000, तीन पहिया वाले या क्वाड्रीसाइकिल के लिए ₹3500, हल्के मोटर वाहन के लिए ₹7,500 मध्यम माल यात्री मोटर वाहन के लिए ₹10,000 और भारी माल यात्री मोटर वाहन के लिए ₹12,500 की रकम अदा करनी होगी.


सबसे खास बात यह है कि कमर्शियल वाहन का रजिस्ट्रेशन जिस तिथि को खत्म होता है और वाहन स्वामी उस तिथि से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेता है तो हर दिन उसे ₹50 का जुर्माना भरना पड़ेगा. निजी वाहन स्वामियों को ₹300 प्रति माह का जुर्माना भरना पड़ेगा जबकि चार पहिया वाहन स्वामियों को ₹500 प्रतिमाह जुर्माना भरना पड़ेगा