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फतेहपुर : दो सगे भाइयों की हत्या में जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपियों को दी 10 साल की सजा Fatehpur: District and Sessions Court sentenced the accused to 10 years in the murder of two real brothers
फतेहपुर । जिले में बुधवार को दोस्त के साथ मिलकर सगे भाई को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने के एक मामले में अपर जिला जज तृतीय अखिलेश कुमार पांडेय की अदालत ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा नही करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी।
सदर कोतवाली के परसुरामपुर गांव निवासी मृतक छोटेलाल व आरोपी गेंदालाल सगे भाई है। दोंनो के बीच मकान के बंटवारे को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। मृतक का भतीजा मैकू ने बताया कि 11 अक्टूबर 2014 को आरोपी गेंदालाल ने अपने साथी पंचम के साथ मिलकर चाचा छोटेलाल पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया। जिससे वह बुरी तरह झुलस गए। जिनकी इलाज के दौरान 23 अक्टूबर 2014 को जिला अस्पताल में मौत हो गई।
मामले की तहरीर मृतक के भतीजे मैकू ने स्थानीय थाने में दी थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश तृतीय अखिलेश कुमार पांडेय ने अभियोजक शासकीय सहायक अधिवक्ता कल्पना पांडेय की जिरह और एक दर्जन गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी गेंदालाल और उसके दोस्त पंचम को दोषी करार देते हुए फैसला सुनाया।