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यूपी : कानपुर देहात के अकबरपुर में दहेज हत्या में पति को 12 वर्ष का हुआ कठोर कारावास।
कानपुर देहात। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के पुर गांव में वर्ष 2015 में नवविवाहिता की जलने से मौत हो गई थी। स्वजन ने ससुरालियों पर बाइक व 50 हजार रुपये दहेज में न देने पर पुत्री की हत्या का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार की कोर्ट में चल रही थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त पति को दोष सिद्ध करते हुए 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं रूरा थाना क्षेत्र के नवाबपुरवा मौजा सरायां निवासी अरविंद कुमार ने एक दिसंबर 2015 को पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पुत्री सीता का विवाह जून 2015 में पुर गांव निवासी विमल कुमार के साथ किया था। शादी में हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही ससुराली पुत्री को प्रताड़ित करने लगे। इसके साथ ही 50 हजार रुपये व बाइक लाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। पुत्री के विरोध जताने पर मारपीट करने लगे।
वहीं बीते 29 नवंबर 2015 को पुत्री के साथ मारपीट कर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अस्पताल छोड़कर आरोपित फरार हो गए। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने ससुर ओमप्रकाश, पति विमल कुमार सहित अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई एडीजे प्रथम में चल रही थी। नियत तिथि पर सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन की ओर से जोरदार बहस हुई।
वहीं बचाव पक्ष ने अभियुक्त की दीन दशा बताते हुए कम से कम सजा देने की तर्क दिया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त विमल कुमार को दोषसिद्ध किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. विजय सिंह ने बताया कि न्यायालय ने मृतका के पति विमल कुमार को दहेज हत्या में 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।