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यूपी : वाराणसी में एक अप्रैल से 12 गुना बढ़ा वाहनों का निबंधन और नवीकरण टैक्स, वहीं निर्धारित अवधि के बाद लगेगा जुर्माना।

यूपी : वाराणसी में एक अप्रैल से 12 गुना बढ़ा वाहनों का निबंधन और नवीकरण टैक्स, वहीं निर्धारित अवधि के बाद लगेगा जुर्माना।

                          Vinit Jaishwal City Reporter

वाराणसी। केंद्रीय मोटरयान नियम-2021 में किया गया संशोधन एक अप्रैल से लागू हो गया है। इसमें सभी वाहनों का निबंधन या पंजीयन फीस तथा पंजीयन के नवीकरण का टैक्स तीन से 12 गुना तक बढ़ा दिया गया है। 15 वर्ष से अधिक पुरानी कारों का नवीकरण कराने के लिए अब सात हजार रुपये टैक्स देना होगा। अभी तक मात्र 600 रुपये लगता था। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने प्रदेश के सभी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) को आदेश करते हुए अमल में लाने का निर्देश दिया है।

वहीं नए नियम के तहत दोपहिया वाहन के लिए 300 रुपये की जगह 1000 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं, आयातित कारों के लिए 15 हजार की जगह 40 हजार रुपये देने होंगे। यही नहीं, सभी प्रमाणपत्रों या पंजीकरण कराने की अवधि बीत जाने पर प्रतिदिन 50 रुपये की दर से जुर्माना भी देना होगा।


1. अशक्त यात्री गाड़ी : 50 रुपये।


2. मोटरसाइकिल...नया पंजीयन : 300 रुपये।

3. पंजीयन का नवीकरण : 1000 रुपये।

4. थ्री व्हीलर क्वाड्री साइकिल नया पंजीयन : 600 रुपये।

5. पंजीयन का नवीकरण : 2500 रुपये।

6. हल्के मोटरयान नया पंजीयन : 600 रुपये।

7. पंजीयन का नवीकरण : 5000 रुपये।

8. मध्यम माल वाहन : 1000 रुपये।

9. भारी माल वाहन : 1500 रुपये।

10. आयातित मोटर यान दो या थ्री व्हीलर पंजीयन : 2500 रुपये।

11. पंजीयन का नवीकरण : 10,000 रुपये।

12. आयातित चार पहिया या अधिक पहियों वाले नया पंजीयन : 5000 रुपये।

13. पंजीयन का नवीकरण : 40,000 रुपये।

14. इनके अलावा अन्य कोई वाहन का पंजीयन : 3000 रुपये।

15. पंजीयन का नवीकरण : 6000 रुपये


16. 15 वर्ष से पुराने वाहन का उपयुक्तता प्रमाण पत्र.

17. मोटरसाइकिल हस्तचालित : 400 रुपये, स्वचालित : 500 रुपये।

18. थ्री व्हीलर या हल्के मोटरयान हस्तचालित : 800 रुपये, स्वचालित : 1000 रुपये।

19. मध्यम यान या यात्री मोटरयान हस्तचालित : 800 रुपये, स्वचालित : 1300 रुपये।

20. भारी वाहन या यात्री मोटरयान हस्तचालित : 1000 रुपये, स्वचालित : 1500 रुपये।

21. मोटरसाइकिल : 1000 रुपये।

22. थ्री व्हीलर : अब 3000 रुपये, पहले 300 रुपये।

23. हल्के मोटरयान कार : अब 7000 रुपये, पहले 600 रुपये।

24. मध्यम यान या यात्री मोटरयान : 10,000 रुपये।

25. भारी माल या यात्री मोटरयान : 12,500 रुपये

वहीं पंजीयन या नवीकरण व फिटनेस का शुल्क बढ़ गया है। एक अप्रैल से नए दर पर ही वाहनों का पंजीयन किया जाएगा। विभाग का साफ्टवेयर अभी अपटेड नहीं है। इसलिए वाहन स्वामियों को बढ़ा शुल्क कार्यालय में जमा करना होगा।