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यूपी : उन्नाव में सब्जी विक्रेता मौत मामले में अब आइबी लखनऊ करेगी जांच, वहीं कोर्ट ने 19 जुलाई तक जांच की मांगी रिपोर्ट।
उन्नाव। कोरोना कर्फ्यू दौरन बांगरमऊ के मुहल्ला भटपुरी सब्जी मंडी निवासी सब्जी विक्रेता फैसल की पुलिस अभिरक्षा में हुई मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूद, विदुषी बाजपेई की पैरवी के बाद मामले की जांच इंटेलिजेंस ब्यूरो लखनऊ से कराने के आदेश दिये हैं। इतना ही कोर्ट ने ब्यूरो को 19 जुलाई तक जांच रिपोर्ट को न्यायालय में पेश करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में आरोपित एक सिपाही अभी भी जेल में बंद है।
वहीं 12 मई 2021 को बांगरमऊ के भटपुरी मुहल्ला निवासी इस्लाम के पुत्र फैसल की पुलिस पिटाई के दौरान मौत के मामले में कांग्रेस की पूर्व जिलाध्यक्ष आरती बाजपेयी की पुत्री विदुषी बाजपेयी ने स्वजन से मुलाकात करने के बाद उन्हें न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया था। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता विदुषी ने वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा, वैभव उपाध्याय, जतिन भट्ट, सनावर के साथ इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए उन्नाव पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करते हुए फैसल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया था।
वहीं जिसमें उसे 14 चोटे आने दिखाया गया था को आधार बनाते हुए उसके परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई थी। इस मामले में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों काे सुनने के बाद 20 अप्रैल को फैसला करते हुए आदेश सुरक्षित कर लिया था।
वहीं मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मामले की अग्रिम विवेचना करने के लिए श्री भगवान स्वरूप पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस ब्यूरो लखनऊ को नियुक्त किया है। न्यायालय ने अपने आदेश में महानिरीक्षक को 19 जुलाई को जांच रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये हैं। अधिवक्ता विदुषी बाजपेयी ने बताया कि न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि इस जांच में भी संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने का भी निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइबी जांच कराई जाये।