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यूपी : हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के दो अभियुक्तों को 20 वर्ष के कारावास की हुईं सजा।
हाथरस। 11 वर्ष की बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे व विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम प्रतिभा सक्सेना के न्यायालय ने दो लोगों को बीस-बीस साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों पर एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
वहीं घटना कोतवाली सदर क्षेत्र की एक कालोनी में वर्ष 2019 की है। 11 साल की बच्ची की मां ने कोतवाली सदर में शिकायत की थी। बताया था कि 12 फरवरी 2019 को उसकी 11 साल की बेटी के पेट में तेज दर्द हुआ। जब बेटी को डाक्टर के पास लेकर गई तो डाक्टर ने बेटी को गर्भवती होना बताया।
वहीं बच्ची से जब इसकी जानकारी की तो उसने बताया कि तीन चार महीने पहले तीन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही धमकी दी कि किसी को बताने पर उसका गला काटकर पानी की टंकी में डाल देंगे। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
वहीं इस प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय पाक्सो अधिनियम में हुई। शुक्रवार को न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने आरोपित मुकुल व बौबी को धारा 376 व पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत बीस-बीस साल के कठोर कारावास एवं पचास-पचास हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं दूसरी तरफ़ धारा 506 में दो-दो वर्ष की कैद और एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। तीसरे आरोपित अभिनेश उर्फ पिटू को दुष्कर्म के मामले में दोष मुक्त किया है। उसे 25-25 हजार रुपये के दो स्थानीय प्रतिभू एवं समान राशि का बंधपत्र दाखिल करना होगा।