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आगरा : गैंगस्टर एक्ट के तहत सट्टेबाज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई , 4.50 करोड़ों की संपत्ति सील
आगरा. यूपी के आगरा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में जिन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है. उनकी संपत्ति कुर्क करना शुरू कर दिया है. इसी तर्ज पर जिलाधिकारी के आदेश पर प्रशासन और पुलिस की टीम ने आज मंटोला में आरिफ नामक सट्टेबाज व गैंगस्टर की 4.30 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की. इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया.
आरिफ उर्फ गुड्डू के खिलाफ 27 मुकदमे दर्ज हैं. इस कार्यवाही की माइक से घोषणा भी कराई गई.
बता दें कि सट्टेबाज आरिफ उर्फ गुड्डू के घर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी. प्रशासन और पुलिस की टीम ने उसके दो मकानों पर ताला लगाकर सील लगा दी. आरिफ के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है. एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने को जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी थी. जिलाधिकारी ने उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। जब्तीकरण के लिए पांच मकान, एक प्लाट, दो बैंक खातों में जमा रकम और दो एक्टिवा चिह्नित है. इस तरह कुल 4.50 करोड़ की संपत्ति जब्त होनी थी. एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि 4.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. आरिफ फिलहाल जमानत पर बाहर है वह सट्टे और जुए का बड़ा माफिया है.
आरिफ के खिलाफ विभिन्न थानों में 27 मुकदमे बताए जा रहे हैं. जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने आरिफ के पांच मकान और एक प्लाट के साथ ही दो एक्टिवा को भी जब्त किया है. इन्हें सील कर दिया गया है.
गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है. आरिफ के पांच मकान, एक प्लाट, दो बैंक खातों में जमा रकम और दो एक्टिवा को जब्त किया जाना है. इस तरह 4.50 करोड़ की संपित्त जब्त की जाएगी.