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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी, कोर्ट की थीं अवहेलना
प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का निर्देश दिया है. एक शिक्षक के बकाये के भुगतान के आदेश की अवहेलना करने पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है. जस्टिस सरल श्रीवास्तव ने मथुरा स्थित रतनलाल इंटर कॉलेज दौलतपुर से रिटायर सहायक अध्यापक गणेशी लाल शास्त्री की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर यह आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक को याची के अवशेष वेतन का भुगतान करने को कहा था, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया. इस पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई. इस याचिका पर आदेश के बाद भी शिक्षा निदेशक न न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही शपथपत्र दाखिल किया.
बता दें कि गणेशी लाल को आरोपों के आधार पर निलंबित कर उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी. इसे बोर्ड ने अमान्य कर दिया था, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्त होने तक कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया. उन्हें एकल संचालन के माध्यम से सेवानिवृत्त होने तक वेतन भुगतान होता रहा. पेंशन आदि सभी सेवानिवृत्ति देयकों का भुगतान हो गया, लेकिन निलम्बन अवधि का बकाया वेतन भुगतान नहीं किया गया. इसके लिए दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने अवशेष वेतन के भुगतान का आदेश किया. जिसका अनुपालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है. फिलहाल याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए पेश होने का निर्देश है.