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फिरोजाबाद : हत्या के दोषी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास
फिरोजाबाद । अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम अनुराग शर्मा ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास एवं साठ हजार के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामला थाना मटसेना से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र भोले सिंह निवासी नगला मोती, मक्खनपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कहा कि 23 फरवरी 2015 को दबरई से गांव नगला मोती मक्खनपुर जाते समय रास्ते में गांव ऊंधनी स्थित पावर हाउस के पास उसके भाई धर्मेन्द्र यादव को गोली मार दी। जिससे उसकी मौत हो गयी।
पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी निखिल कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी नगला हमीरपुरा थाना मटसेना फिरोजाबाद के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 प्रथम अनुराग शर्मा की न्यायालय में की गयी। शासन की ओर से पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अबधेश शर्मा ने करते हुए तमाम नजीरें पेश की।
न्यायाधीश अनुराग शर्मा ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी है।