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कोलकाता : अब शिक्षक नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच को ममता सरकार ने दी हाई कोर्ट में चुनौती।
कोलकाता। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के माध्यम से हुई नौवीं-दसवीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को ममता सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ में चुनौती दी है। गौरतलब है कि गुरुवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल पीठ ने यह आदेश दिया था।
वहीं सरकार की तरफ से पहले न्यायाधीश हरीश टंडन की खंडपीठ में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया लेकिन उन्होंने इस मामले पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अब न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की खंडपीठ में यह मामला है, जिसपर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है।
वहीं न्यायाधीश हरीश टंडन की खंडपीठ एसएससी से जुड़े सभी 10 मामलों से पहले ही हट चुकी है। इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया गया था। दूसरी तरफ एसएससी नियुक्ति घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने इसके पूर्व सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया है। गौरतलब है कि एकल पीठ एसएससी से जुड़े मामलों को लेकर बेहद सख्त है।
वहीं न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने केंद्रीय जांच एजेंसी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि वह इस मामले में किसी को भी रियायत न दे। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआइ चाहने पर मामले से जुड़े किसी भी सामाजिक अथवा राजनीतिक व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है।
वहीं एकल पीठ के ही आदेश पर सीबीआइ अन्य मामलों की भी जांच कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी इस बाबत शांति प्रसाद सिन्हा से भी पूछताछ कर चुकी है। उनका बयान भी अदालत में जमा कराया गया है। उन मामलों पर अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। उससे पहले सीबीआइ अदालत में प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी जमा करेगी।