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यूपी : कानपुर देहात में गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को नौ वर्ष का हुआ सश्रम कारावास।

यूपी : कानपुर देहात में गैर इरादतन हत्या में अभियुक्त को नौ वर्ष का हुआ सश्रम कारावास।

                                    Rajesh Tiwari Reporter

कानपुर देहात। गजनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब नौ वर्ष पूर्व बुजुर्ग किसान पर त्रिशूल से हमला कर कुएं में फेंक दिया गया था, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई थी। मामले में दिवंगत के पुत्र ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम में चल रही थी। नियत तिथि पर बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त को नौ वर्ष सश्रम कारावास व 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

वहीं बीते 29 जून 2013 में गजनेर थाना क्षेत्र के खनपना गांव निवासी राम गोपाल सिंह अपने नलकूप की रखवाली के लिए खेत पर गए थे, जहां उनकी हत्या कर दी गई थी। मृतक के पुत्र हरिकिशन सिंह उर्फ कपूर सिंह ने पुलिस को दी में बताया कि सुबह छह बजे वह अपने खेत पर गया तो पिता नहीं दिखाई दिए। वहीं नलकूप के गड्ढे में देखा तो पिता खून से लथपथ पड़े थे जबकि कुछ दूर एक व्यक्ति त्रिशूल लेकर घूम रहा था। 

वहीं त्रिशूल में खून सना था। ग्रामीणों की मदद से आरोपित युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह जालिम सिंह का पु्रवा थाना बिधनू कानपुर नगर का रहने वाला है। रात में आम तोड़ रहा था, जिस पर रामगोपाल सिंह ने मना किया। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। किसी को जानकारी न हो इसलिए त्रिशूल से हमला कर कुएं में फेंक दिया। 

वहीं मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम सुनील कुमार यादव की कोर्ट में चल रही थी। नियति तिथि पर सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन पक्ष की ओर से जोरदार बहस हुई। आरोपित की निशानदेही पर त्रिशूल का बरामद होना, त्रिशूल में खून के निशान के साथ ही आम का बाग सहित अन्य साक्ष्यों को आधार माना। 

वहीं इसके साथ ही न्यायालय ने माना कि गवाह के बयान गलत हो सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां गलत नहीं हो सकती है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता डा. विजय सिंह ने बताया कि अभियुक्त धुव्रराज को नौ वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही 26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास काटना होगा।