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यूपी : वाराणसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लगाया जाएगा पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना।

यूपी : वाराणसी में रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लगाया जाएगा पालतू जानवरों के मालिकों पर जुर्माना।


वाराणसी। जिन लोगों ने पालतू कुत्ते व बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो वह सावधान हो जाएं। नगर निगम प्रशासन उनके खिलाफ 15 मई से जुर्माना लगाने का अभियान चलाने जा रहा है। नगर निगम के पशु कल्याण विभाग ने इसके लिए गोपनीय सर्वे शुरू कर दिया है। विभाग कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया है जो कुत्तों की खरीद-फरोख्त कारोबार तो करते हैं लेकिन अपना नगर निगम में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं।

वहीं नगर निगम यह अभियान गर्मी में बढ़ते रैबिज के खतरे को देखते हुए शुरू करने जा रहा है। जिन कुत्तों को रैबिज का वैक्सिन नहीं लगा है उनमें गर्मी में इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डा. अजय प्रताप सिंह ने पशुपालन विभाग के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को भी एक पत्र भेजा है जिसमें टीकाकरण के लिए अस्पताल आने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्रेरित करने को कहा है। लोगों ने नगर निगम में बीते वर्ष करीब 300 कुत्तों व 150 बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन कराया था। रजिस्ट्रेशन के लिए नगर निगम सालाना 200 रुपये चार्ज लेता है।

वहीं कुत्तों व बिल्लियों के रजिस्ट्रेशन का प्रविधान वर्ष 1937 से है। अंग्रेजी हुकूमत में इसको प्रभावी किया गया था। तब 50 पैसे से रजिस्ट्रेशन की शुरूआत की गई। बाद में यह 20 रुपये तक पहुंचा। तीन साल पहले नगर निगम ने श्वान उपविधि बनाकर रजिस्ट्रेशन का शुल्क दो सौ रुपये कर दिया है। 

वहीं नगर निगम के पशु चिकित्साधिकारी डा. अजय प्रताप सिंह ने लोगों से अपील की है कि रजिस्ट्रेशन के साथ ही जो लोग अपने घरों में पालतू कुत्तों को रखे हैं। वह रैबिज का इंजेक्शन जरूर लगवा लें। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए चालान व जुर्माने किया जाएगा।