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यूपी: पीएमएस डॉक्टरों के तबादले पर हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के पीएमएस डॉक्टरों के तबादले में भारी गड़बड़ी पायी गई। इस संबंध में पीएमएस ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसियेशन, यूपी ने महासचिव डॉ. आरके सैनी के माध्यम से दायर याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
जस्टिस अलोक माथुर ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। नूतन ने कोर्ट को बताया कि स्थानांतरण सत्र 2022-23 में सरकारी डॉक्टरों के तबादलों में भारी गड़बड़ी हुई है। इसमें अधिकतम अवधि पूर्ण कर चुके डॉक्टरों का तबादला नहीं किया जाना, बिना अवधि पूर्ण किये डॉक्टरों का तबादला। डीजी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य द्वारा बिना अधिकारिकता के लेवल 2, 3 और 4 आदि श्रेणी के डॉक्टरों के तबादले शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में स्वयं उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी आपत्ति जताई है।
अतः याचिका में इन डॉक्टरों के तदाबले निरस्त करते हुए इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने और नए तबादले पूरी तरह तबादला नीति के अनुसार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।