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वाराणसी : अस्सी से राजघाट तक गंगा में नहर निर्माण और बालू खनन पर एनजीटी ने दो महीने में मांगी रिपोर्ट
वाराणसी : अस्सी घाट से राजघाट तक गंगा नदी में नहर निर्माण तथा बालू खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दो महीने के अंदर सचिव, जल शक्ति मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। आदेश की कापी बुधवार को अपलोड की गई। सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश दीक्षित द्वारा दायर याचिका पर अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखा।
एनजीटी ने 17 फरवरी को इस मामले में सुनवाई करते हुए नमामि गंगे, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी की अगुवाई में संयुक्त समिति का गठन कर अवैध बालू खनन के मामले में रिपोर्ट मांगी थी।
समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की योजना के तहत वाराणसी में गंगा से निकले ड्रेज्ड बालू के लाट के उठान से 2.52 करोड़ रुपये राजस्व का लाभ हुआ। सुनवाई की अगली तारीख 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है। याची के अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि यह ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसमें लगभग 12 करोड़ खर्च हुआ सरकार को मात्र ढाई करोड़ का राजस्व मिला, यानी साढ़े नौ करोड़ का नुकसान हुआ।