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वाराणसी जिला जज की अदालत में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई जारी अदालत में सिर्फ 30 लोग मौजूद
ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में बीते 2 दिनों से अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के वकील न्यायालय के सामने अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं. आज न्यायालय में 11:30 बजे से सुनवाई शुरु हो गयी है.
वाराणसी: ज्ञानवापी मामले में बुधवार की सुनवाई जिला जज की अदालत में शुरू हो गयी है. कोर्ट रूम में कुल 30 लोग मौजूद है. ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई अब मुगल बादशाह औरंगजेब पर ही घूम रही है.
बीते 2 दिनों से न्यायालय के सामने अपनी बात रख रहे अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी के वकील बार -बार सिर्फ मस्जिद को औरंगजेब द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद इसे वक्फ की संपत्ति बता रहे हैं. उनका कोर्ट में कहना था कि वर्ष 1669 में बादशाह औरंगजेब की सत्ता थी.
इस तरह से उस समय की जो भी संपत्ति थी वह बादशाह औरंगजेब की थी, बादशाह औरंगजेब ने ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ को दी तो वहां मस्जिद बनी. फिलहाल इस मामले में कल भी मुस्लिम पक्ष की सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और आज न्यायालय ने 11:30 बजे का वक्त सुनवाई पूरा करने के लिए दिया था. शुरुआत के आधा घंटा मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रखेगा और उनके दलीलों के पूरा होने के बाद हिंदू पक्ष इस पर काउंटर दाखिल करेगा.
मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगातार ज्ञानवापी को औरंगजेब द्वारा अधिग्रहित की गई वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है लेकिन वादिनी महिलाओं के वकीलों का कहना है कि ज्ञानवापी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति कहना एक बुहत बड़ी धोखाधड़ी है. अगर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति वक्फ की थी तो वह डीड कोर्ट में पेश की जाए. बताया जाए कि इन कागजात के सहारे औरंगजेब द्वारा वक्फ की गई संपत्ति पर मस्जिद बनी.
वाराणसी के जिला जज की कोर्ट में हिंदू पक्ष की दलीलों पर मुस्लिम पक्ष की जवाबी बहस आज पूरी हो जाएगी. उसके बाद मुस्लिम पक्ष की जवाबी बहस पर हिंदू पक्ष अपना प्रति उत्तर दाखिल करेगा.