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हिंदू पक्ष के हाथ में वाराणसी कोर्ट का फैसला ज्ञानवापी विवाद पर 22 सितंबर को अगली सुनवाई
ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले दोनों पक्ष कोर्ट रूम में मौजूद रहे। श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह भी कोर्ट रूम में मौजूद थे।जिला जज एके विश्वेश इस मामले में फैसला सुनाया।
इलाके में धारा 144 लागू
ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर वाराणसी की अदालत सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। इसके मद्देनजर नगर में धारा 144 लागू कर दी गई है।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणोश ने रविवार को बताया कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में जिला अदालत द्वारा सोमवार को फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर एहतियाती कदम के तहत वाराणसी कमिश्नरेट में धारा 144 लागू कर दी गई है।
पुलिस अफसरों को धर्म गुरुओं के साथ संवाद करने को कहा गया है।
गणोश ने बताया कि पूरे शहर को सेक्टरों में विभाजित कर सभी सेक्टरों में आवश्यकतानुसार पुलिस बल की तैनाती की गई है।
संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पैदल गश्त का निर्देश दिया गया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में त्वरित कार्रवाई बल तैनात करने को कहा गया है।
जिले की सीमाओं पर जांच और सतर्कता बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है।
होटलों, धर्मशालाओं और गेस्ट हाउस में चेकिंग के साथ ही सोशल मीडिया मंचों पर लगातर नजर रखने का निर्देश भर जारी किया गया है।