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नई दिल्ली : :सरकार का बड़ा एक्शन, 67 पोर्न वेबसाइट को बैन करने का दिया आदेश
एजेंसी डेस्क
नई दिल्ली ,,, केंद्र सरकार ने गुरुवार को 67 पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है. सरकार ने इंटरनेट कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में यह आदेश जारी किया है.
इंटरनेट कंपनियों को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की एक अदालत के आदेश के आधार पर 63 वेबसाइट, उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों में कहा गया है कि कंपनियां पोर्न जैसी सामाग्री नहीं दिखा सकतीं. नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है.
डीओटी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम-2021 के नियम-3(2)(बी) के साथ पढ़े गए (उत्तराखंड हाई कोर्ट के) उक्त आदेश के अनुपालन में और नीचे उल्लेखित वेबसाइट पर उपलब्ध कुछ अश्लील सामग्री को देखते हुए, जो महिलाओं के चरित्र को भंग करती हैं.
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2021 में लागू किए गए नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए उनके द्वारा प्रसारित, संग्रहित या प्रकाशित ऐसी सामग्री तक पहुंच बाधित करना अनिवार्य है, जो किसी व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वस्त्र दिखाती है या फिर उसे यौन कृत्य या आचरण में लिप्त दर्शाती है. नए आईटी नियमों के तहत कंपनियों के लिए ऐसी सामग्री को भी ब्लॉक करना अनिवार्य है. इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन वेबसाइट/यूआरएल को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है.