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ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस, जिला जज की अदालत में सुनवाई आज

ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस, जिला जज की अदालत में सुनवाई आज




एजेंसी डेस्क
वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस में आज वाराणसी जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. जिला जज इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए दी गई याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे, जिसमें लगभग 18 लोग शामिल हैं.

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस को लेकर आज 2 बजे वाराणसी जिला न्यायालय में एक बार फिर से सुनवाई होगी.

 श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन को लेकर दायर की गई 5 महिलाओं की याचिका को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई योग्य माना था, जिसके बाद से इस पर सुनवाई जारी है. 

आज जिला जज की तरफ से इस प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए दी गई याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी. जिसमें लगभग 18 लोग शामिल हैं. इन्होंने इस मामले में पक्षकार बनने की इच्छा जताई है. इसके अतिरिक्त पिछली सुनवाई के दौरान वादी महिलाओं के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में कमीशन की कार्यवाही के दौरान वजूखाने में मिले तथाकथित शिवलिंग को लेकर अपील भी विष्णु शंकर जैन की तरफ से कोर्ट के सामने की गई थी. 


इसमें उन्होंने इस शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और इसकी आयु जानने के लिए अन्य जांच की मांग की थी. जिस पर भी आज जिला जज न्यायालय में सुनवाई की जाएगी. फिलहाल शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर हिंदू पक्ष आपस में बटा हुआ नजर भी आ रहा है. एक तरफ जहां चार वादी महिलाओं के वकील विष्णु जैन इसकी कार्बन डेटिंग की मांग कर चुके हैं, तो वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से जितेंद्र सिंह बिसेन और पहली वादी महिला राखी सिंह ने इसका विरोध किया है.

 जितेंद्र सिंह का कहना है कि यह धर्म सम्मत नहीं है और हिन्दू पक्ष ही अगर शिवलिंग की जांच का मांग करेगा, तो यह लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और वह आज कोर्ट में इस संदर्भ में एप्लीकेशन भी दाखिल कर सकते हैं कि इसकी कार्बन डेटिंग न करवाई जाए.