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वाराणसी / प्रयागराज : हिंदू पक्ष ज्ञानवापी केस में पहुंचा हाईकोर्ट कहां हमारे पक्ष की सुने बिना मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई फैसला ना दें ,
वाराणसी/प्रयागराज: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष वाराणसी अदालत के बाद बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में अदालत को सुनवाई के अधिकारी के मामले में हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया है।
इस बाबत चार हिंदू महिलाओं की ओर से वकील प्रभाष पांडेय और हरिशंकर जैन ने हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन बुधवार को दाखिल कर दिया है।
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट पिटीशन दाखिल कर अदालत से मांग की गई है कि कोर्ट सिर्फ एक पक्ष को ही सुनकर कोई आदेश पारित न करे।
हिन्दू पक्ष की ओर से दाखिल की गई कैविएट में कहा गया है कि अगर मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी अदालत द्वारा जारी आदेश के खिलाफ किसी प्रकार की याचिका दायर की जाती है तो हिंदू पक्ष को भी सूचित किया जाए।
ऐसी कोई भी याचिका पर बिना हिन्दू पक्ष को सुने अदालत कोई भी आदेश पारित न करे। अगर इस बाबत मुस्लिम पक्ष की ओर से कोई याचिका अदालत में आती है तो उसकी प्रतियां हिंदू पक्ष को भी दी जाएं और बिना पक्ष लिए कोई भी फैसला अदालत की ओर से जारी न किया जाए। इस मामले में फैसला देने से पूर्व हिंदू पक्ष को जरूर सूचित कर उनको सुना जाए।
बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देने की घोषणा की है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वहीं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सोमवार को अगली सुनवाई की तारीख 28 सितंबर, 2022 निर्धारित की।