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सीएम सामूहिक विवाह योजना : सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन 25 नवंबर को, ऐसे लें योजना का लाभ

सीएम सामूहिक विवाह योजना : सीएम सामूहिक विवाह का आयोजन 25 नवंबर को, ऐसे लें योजना का लाभ


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एजेंसी डेस्क : लखनऊ,,, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर युवती और युवक को अनुदान दिया जाता है। योजना के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी सामूहिक शादी अनुदान की राशि मिलेगी।

लखनऊ के सभी विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। 

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर अगले महीने की 25 तारीख को सामूहिक विवाह का प्रस्ताव है।

कितना मिलता है अनुदान 

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सामूहिक शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमें 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।

ऐसे मिलता है अनुदान 

समाज कल्याण विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। 

परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

इस वेबसाइट पर करें आवेदन 

शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा। 

इच्छुक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 

निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग और विधवा को अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

ये लगेंगे दस्तावेज

आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता, मोबाइल फोन नंबर, आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो