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यूपी : जमानत मिली तो MLA अब्बास अंसारी ने दिया मूंछों पर ताव, लेकिन अब नई मुश्किलों में फंसे

यूपी : जमानत मिली तो MLA अब्बास अंसारी ने दिया मूंछों पर ताव, लेकिन अब नई मुश्किलों में फंसे



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एजेंसी डेस्क : मऊ के अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा थाना दक्षिण टोला में रजिस्टर्ड हुआ है.

यूपी में बड़े दिनों से फरार चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी ने बड़े आराम से पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए अदालत में पेश होकर जमानत ले लिया. इस दौरान विधायक अब्बास अंसारी कोर्ट से बाहर निकलते हुए मूंछों पर ताव देते हुए दिखे. 

जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अंसारी की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं.

पुलिस और जिला प्रशासन ने अंसारी परिवार के सभी जिलों में खरीदे गए राजस्व संबंधित कागजातों का अवलोकन किया है. साथ ही जहांगीराबाद में मुख्तार अंसारी की ओर से अपनी मां के नाम पर अपराध से अर्जित धन से खरीदे गए जमीन को डीएम ने तत्काल प्रभाव से कुर्क करने का आदेश दे दिया है. इसके बाद तो पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. मऊ जिलाधिकारी अरुण कुमार ने मुख्तार अंसारी के बेटों की 7 करोड़ 51 लाख 50 हजार रुपये की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए है

अब अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर हो गया है जमीन,,,

गौरतलब है कि जिले में अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियों का चिन्हीकरण कर संबंधितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है. मुख्तार अंसारी की ओर से मौजा जहांगीराबाद, परगना और तहसील सदर में आराजी नंबर 168, रकबा 45.45 एयर और आराजी नंबर 458, 169/1 (कुल 2 गाटा) रकबा 286 एयर, मौजा जहांगीराबाद में ही खेवट नंबर 1/1 भूखंड संख्या 295 रकवा 0.345 हेक्टेयर का 1/3 यानि 0.115 हेक्टेयर जमीन अपराध कर अवैध रूप से अर्जित धन से अपनी माता राबिया बेगम के नाम से क्रय किया गया है, जो मुख्तार अंसारी की मां की मृत्यु के पश्चात क्रमशः प्रथम और द्वितीय आराजी नंबर में दर्ज वसीयतनामे के अनुसार अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के नाम पर हो गया है.

7.50 करोड़ रुपये है जमीन का बाजार मूल्य

अपर पुलिस अधीक्षक मऊ त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा थाना दक्षिण टोला में पंजीकृत हुआ है. विवेचना के क्रम में इनकी तीन परिसंपत्तियों का तीन भूखंडों का पता लगाया गया है, जो इन्होंने अपनी मां के नाम से खरीदा था. इन तीनों भूखंडों को 14(1) गैंगस्टर एक्ट में इन तीनों भूखंडों को कुर्क करने का आदेश पारित हुआ है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 7.50 करोड़ रुपये हैं.