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मोबाइल फोन के लिए टोका तो पत्नी ने पति को कूटा, फिर भाइयों को बुलाकर और धुनवाया

मोबाइल फोन के लिए टोका तो पत्नी ने पति को कूटा, फिर भाइयों को बुलाकर और धुनवाया



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एजेंसी डेस्क : उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी पत्नी और सालों पर बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है. दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित पति ने बताया है कि उसकी पत्नी मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है.जब उसने मोबाइल फोन बंद करने को कहा तो कमरे में बंद कर खूब पीटा ।

उन्नाव : बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स की उसकी पत्नी ने कमरे में बंद कर लाठी से जमकर धुनाई की. जब इतने से भी मन नहीं भरा तो पत्नी ने मायके से अपने भाइयों को बुला लिया. तीनों सालों ने भी आते ही अपने बहनोई को लाठी-डंडों से जमकर पीटा, पिटाई की यह घटना करीब 15 दिन पुरानी है. 

लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद आज गुरुवार को पीड़ित पति ने पत्नी और तीनों सालों के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. 

उन्नाव के मोहल्ला पंजाबी टोला निवासी मोनू राजपूत कोतवाली में अपनी पत्नी और सालों के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई है. दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बीते 26 अक्टूबर को मोनू का अपनी पत्नी से मोबाइल फोन को लेकर झगड़ा हुआ. 

मोनू का कहना है कि उसकी पत्नी कांति देवी पूरे दिन मोबाइल फोन पर व्यस्त रहती है. इसके अलावा वह बिना बताए घर से बाहर चली जाती है. 26 अक्टूबर को जब उसने इन मसलों पर पत्नी को टोका तो वह गुस्से में आ गई. आरोप है कि कांति देवी ने पहले उससे झगड़ा किया, फिर कमरे में बंद कर लाठी से उसकी जमकर पिटाई कर दी. 

इसके बाद भी पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने अपने मायके सूचना भेजकर पीलीभीत से अपने तीन भाइयों राजेंद्र, दिनेश और संतोष पंजाबी टोला बुला लिया. तीनों सालों ने भी आते ही अपने बहनोई मोनू राजपूत को लाठी-डंडों से पीटा. पिटाई से पति लहूलुहान हो गया. इसके बाद किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

पुलिस ने घायल मोनू को यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. अस्पताल के चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया था. जिला अस्पताल से मेडिकल रिपोर्ट आते ही कोतवाली पुलिस ने पति मोनू राजपूत की ओर से सौंपी गई तहरीर पर आज गुरुवार को कांति देवी, राजेंद्र, दिनेश और संतोष के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 व 325 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली.