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UP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: जानिए- क्या है यूपी की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, ₹50000 रुपए देंगी सरकार और भी बहुत कुछ

UP Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: जानिए- क्या है यूपी की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना, ₹50000 रुपए देंगी सरकार और भी बहुत कुछ



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Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने कई तरह की जनकल्याण योजनाओं की शुरुआत की है. ऐसी ही एक योजना प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले युवक और युवती को आर्थिक सहायता देने के लिए भी शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कोई जरनल कैटेगरी का लड़का किसी अनुसूचित जाति की लड़की से शादी करता है तो उसे सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है. इस योजना से अपनी पसंद का जीवनसाथी चुनने वाले जोड़ों को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है ताकि घर परिवार का समर्थन ना मिलने पर भी जोड़ों को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े. ऐसे ही युवाओं की दिक्कतों को खत्म करने के लिए यूपी सरकार की तरफ से इस योजना की शुरुआत की है।



इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को सरकार की तरफ से 50000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी. साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फंड के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि भी देने का प्रावधान किया गया है. ताकि नई शादी के बाद जोड़े को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.


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क्या है पात्रता की शर्तें?



• युवक और युवती का आय प्रमाण पत्र.


• दोनो के पास आधार कार्ड होना चाहिए.



• दोनों के पास पैन कार्ड होना जरूरी.



• निवास प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र देना जरूरी.



• शादी करने वाले युगल की फोटो.



• दोनों के पास साझा बैंक अकाउंट होना जरूरी.



• दोनों उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए.



• इस योजना का लाभ सिर्फ पहली शादी के लिए ही मिलेगा.



• युवक की उम्र 21 साल और युवती की उम्र 18 साल से कम ना हो.



ऐसे कर सकते हैं आवेदन

 

इस योजना के तहत लाभ हासिल करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके लिए आप यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म के साथ सभी प्रमाण पत्र औऱ दस्तावेज संलग्न करने होंगे. इसके बाद आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग में जमा करा सकते हैं. फार्म के सत्यापन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा. इसके लिए आपको विभाग की तरफ से पावती रसीद भी मिलेगी. जिसके बाद योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक मदद आपको मिल जाएगी.