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प्रयागराज : देश के सभी वकीलों से न लिया जाए टोल टैक्स,,,।
एजेंसी डेस्क : (प्रयागराज,ब्यूरो)।उत्तर प्रदेश बार कौंसिल के उपाध्यक्ष ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर वकीलों को टोल टैक्स से छूट दिए जाने की मांग की है। बार कौंसिल उपाध्यक्ष जय नारायण पांडेय ने पत्र में लिखा है कि वकीलों को न्यायिक कार्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अन्य ट्रिब्युनलों में जाना पड़ता है।
न्यायिक कार्यों के लिए यात्रा के दौरान उन्हें आमजन की भांति ही टोल टैक्स अदा करना पड़ता है, जिसमें उन्हें छूट दी जाए। पत्र में मांग की गई है कि देश के सभी वकीलों को टोल टैक्स से छूट दी जाए।
भारत सरकार के क़ानून के अनुसार फिलहाल देशके,राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री,राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट जज, संघ के राज्य मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर, पूर्ण सामान्य या समकक्ष रैंक वाले चीफ ऑफ स्टाफ, किसी राज्य की विधान परिषद के सभापति, किसी राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट जज, सांसद, थल सेनाध्यक्ष के सेना कमांडर और अन्य सेवाओं में समकक्ष राज्य सरकार के मुख्य सचिव, भारत सरकार के सचिव, राज्यों की परिषद, लोकसभा सचिव को टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।
अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित वर्दी में केंद्रीय और राज्य सशस्त्र बल, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट,फायरफाइटर,डिपार्टमेंट शव वाहन को भी टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है। इनके अलावा राजकीय यात्रा पर आए विदेशी गणमान्य,किसी राज्य की,विधान सभा के सदस्य और अपने संबंधित राज्य के भीतर किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्य को राज्य के संबंधित विधानमंडल द्वारा जारी अपना पहचान पत्र दिखाने पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है।