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वाराणसी : जैतपुरा थाना क्षेत्र के मारपीट के दोषी अभियुक्त को तीन साल की कैद,,,।

वाराणसी : जैतपुरा थाना क्षेत्र के मारपीट के दोषी अभियुक्त को तीन साल की कैद,,,।



एजेंसी डेस्क : (ब्यूरो,वाराणसी)। अपर सत्र न्यायाधीश (पंचम) मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने जैतपुरा थाना क्षेत्र के बकरियाकुंड के एक मामले में अभियुक्त इमरान को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


वहीं, उसके भाई जुल्फेकार को आरोप सिद्ध नहीं होने पर दोषमुक्त कर दिया। 

अदालत में अभियोजन की तरफ से एडीजीसी ओंकारनाथ तिवारी और आरोपी जुल्फेकार की तरफ से अधिवक्ता विकास यादव, श्वेतांक पांडेय व रोहिणी सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन के अनुसार वादी फुरकान अहमद ने 11 मार्च 2012 को जैतपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि, संपत्ति विवाद को लेकर उसकी बहन को लाठी-डंडे और लात-घूंसे से मारा-पीटा गया। 

मारपीट के मामले में अदालत के आदेश पर जुल्फेकार और मुख्तार के खिलाफ भी गंभीर चोट पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया था।