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प्रदेशव्यापी अभियान : बिना फायर NOC के चल रहे अस्पतालों की खैर नहीं, आज से अभियान चलाकर होंगे सील,,,।

प्रदेशव्यापी अभियान : बिना फायर NOC के चल रहे अस्पतालों की खैर नहीं, आज से अभियान चलाकर होंगे सील,,,।



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एजेंसी डेस्क : (लखनऊ, ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आज यानी रविवार से प्रदेश व्यापी चार दिन अग्निशमन विभाग अभियान चलाकर सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा की जांच करेगा। इस दौरान जिस अस्पताल में अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं होगी, उसे सीज किया जाएगा। डीजी फायर अविनाश चंद्र ने राज्य के सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारियों को मंगलवार तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

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महानिदेशक फायर अविनाश चंद्र ने निर्देश देते हुए कहा है कि सभी जिलों के मुख्य अग्निशमन अधिकारी 14 मार्च तक अपने जिले के अस्पताल और नर्सिंग होम की फायर ऑडिट, अग्नि सुरक्षा की जांच अभियान चला कर अस्पताल व नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा संबंधी मॉक ड्रिल, रियर्सल और इवैकवेशन ड्रिल कराकर अग्नि सुरक्षा व्यवस्था चेक करेंगे। 

डीजी ने निर्देश दिए हैं कि जिन अस्पतालों और नर्सिंग होम्स की अग्निशमन विभाग की एनओसी नहीं है, उनकी सीलिंग की कार्रवाई की जाए। यही नहीं डीजी फायर ने सभी मुख्य अग्नि शमन अधिकारियों से चेक किए गए अस्पतालों की लिस्ट और सीलिंग की संख्या भी मांगी है।

दरअसल, बीते दिनों राजधानी में हुए लेवाना अग्निकांड के बाद से ही अग्निशमन विभाग सतर्क हो गया है। सिर्फ राजधानी में ही करीब 300 ऐसी बिल्डिंग के मालिकों को नोटिस जारी की गई थी, जो अग्नि सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरते थे। 

यही नहीं दिसंबर 2022 में सर कार ने पुराने सभी फायर एक्ट को खत्म करते हुए अग्निशमन और आपात सेवा अधिनियम 2022 लागू किया था। इस एक्ट में फायर विभाग के अधिकारियों को किसी भी ऐसी बिल्डिंग को सील करने का अधिकार प्राप्त है, जो अग्नि सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं उतरती है।

300 से अधिक डेंजर जोन में हैं बिल्डिंग्स,,,,,,,

राजधानी में 300 से अधिक ऐसी इमारतें है, जो डेंजर जोन में हैं। खतरा ऐसा कि यदि वहां आग लगी तो उसे लक्षाग्रह बनने में समय नहीं लगेगा। बीते दिनों राजधानी में ऐसी ही बिल्डिंग में आग लगने पर एक युवक की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। लेकिन, फायर विभाग अब तक किसी भी प्रकार की ऐसीबिल्डिंग पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा था। इसके पीछे का कारण नए एक्ट लागू होने के बाद नई नियमावली तैयार न होना है। लेकिन, अब जब नियमावली तैयार हो चुकी है, ऐसे में डीजी फायर ने सभी मुख्य अग्निशमन अधिकारी को अभियान चलाकर बिना अग्नि शमन एनओसी की बिल्डिंगों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है, जिसकी शुरुआत अस्पतालों से की जा रही है।