नई दिल्ली न्यूज़
PM Modi Degree Case: गुजरात HC ने केजरीवाल पर ठोका 25 हजार का जुर्माना, पीएम मोदी की डिग्री की मांगी थी डिटेल,,,।
एजेंसी डेस्क : (नईदिल्ली ब्यूरो)।आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गुजरात हाई कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार (31 मार्च, 2023) को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
फैसला सुनाते हुए गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। पीठ गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा सीआईसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, गुजरात हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। सीएम केजरीवाल को यह राशि गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा करानी होगी।
अंत में दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या आम आदमी को यह जानने का हक नहीं है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े लिखे हैं ? यह हमारा और हम सबका दुर्भाग्य है कि हमारे देश की न्याय पालिका से यह जानने का अधिकार भी नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय कितना पढ़े लिखे हैं।