Headlines
Loading...
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका,,,।

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को झटका, हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका,,,।


Published from Blogger Prime Android App

एजेंसी डेस्क : (प्रयागराज,ब्यूरो)।प्रयागराज,वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका को आज कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग के खिलाफदाखिल मस्जिद कमेटी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जे.जे. मुनीर की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। 

Published from Blogger Prime Android App

वाराणसी के श्रंगार गौरी की नियमित पूजा वाली मांग पर कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के फैसले को चुनौती दी थी।

12 सितंबर को फैसले को दी गई थी चुनौती,,,,,,,

श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह व 9 अन्य द्वारा वाराणसी की अदालत में Civil Suit दाखिल किया गया था। इस मुकदमे में अपनी आपत्तिखारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामियां कमेटी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में वाराणसी के जिला जज की अदालत से 12 सितंबर को आए फैसले को चुनौती दी गई थी।

Published from Blogger Prime Android App

कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली 5 महिलाओं समेत 10 लोगों को पक्षकार बनाया गया था। वाराणसी के जिला जज की कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष द्वारादाखिल की गई आपत्ति को खारिज कर दिया था।

कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने दलील दी कि 1991 के प्लेसिस आफ वरशिप एक्ट और 1995 के Central Waqf Act के तहत सिविल वाद पोषणीय नहीं है। जिला जज के इसी फैसले को मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।