ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर हाईकोर्ट का भी स्टे, 3 अगस्त को आ सकता है फैसला,,,।
ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Mosque) परिसर के एएसआई सर्वे (ASI Survey) को लेकर वाराणसी के जिला जज के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने स्टे लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जज ने स्टे का आदेश दिया है।
प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। दोपहर 03:30 बजे सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही जज ने ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के वाराणसी की स्थानीय अदालत के आदेश पर स्टे लगाते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई की तारीख तीन अगस्त तय की है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस दिन हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
दरअसल, वाराणसी की स्थानीय अदालत ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को लेकर अनुमति दे चुकी है। लेकिन, मुस्लिम पक्ष ने इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर स्टे लगाते हुए मुस्लिम पक्ष से हाईकोर्ट में अपील करने के लिए कहा था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन सुनवाई शुरू हुई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है, इसलिए इस पर रोक लगनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित बजूखाना स्थल को छोड़कर बाकी क्षेत्र के सर्वे का आदेश वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कुमार विश्वेश की ओर से जारी किया गया है।