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जमीन-मकान पर अतिक्रमण और कब्जे के डर से ना घबराएं, बस ये तरीके अपनाएं, कोई नहीं हड़प सकेगा आपकी प्रॉपर्टी
नई दिल्ली. देश में जमीनों को लेकर कई विवाद होते हैं. इनमें से ज्यादातर मामले अवैध कब्जे और अतिक्रमण से जुड़े होते हैं. यह एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग सरकारी जमीन पर तक कब्जा कर लेते हैं. हालांकि, किसी की भूमि व संपत्ति पर गलत तरीके से अतिक्रमण या कब्जा करना कानून अपराध है. भारत में जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जे से जुड़े मामलों को लेकर भूमि अतिक्रमण कानून के तहत केस बनता है.
इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक को इसकी समझ होनी चाहिए. हालांकि, ऐसी नौबत न आए इसके लिए सावधानी बरतना सबसे अच्छा तरीका है. अगर आपके पास कोई जमीन या प्रॉपर्टी है, जो खाली पड़ी है तो तुरंत ये तरीके अपनाना शुरू कर दें, ताकि कोई इन पर अतिक्रमण या अवैध कब्जा नहीं कर सके.
जमीन खरीदने के बाद तुरंत करें ये काम
अगर आपने कोई जमीन खरीदी है. चाहे वह शहर में हो या शहर के बाहर व किसी अन्य सिटी में, तो जरूरी है कि अपनी संपत्ति के चारों ओर बाड़ या बाउंड्री वॉल कराएं और बीच में एक बोर्ड लगा दें, जिसमें भू-स्वामी के तौर पर अपना नाम लिख दें. यह एक आसान व काफी प्रचलित तरीका है. आपने अक्सर कई जमीनों पर ऐसा बोर्ड लगा देखा होगा.
यदि आपकी जमीन या संपत्ति शहर से दूर स्थित है, तो इसकी देखरेख के लिए चौकीदार को नियुक्त करें. वहीं, अगर आप किसी नामी डेवलपर से नियोजित लेआउट में प्लॉट खरीदते हैं, तो कंपनी प्रॉपर्टी के रखरखाव के लिए एक केयरटेकर को नियुक्त करेगी. प्लॉट के मालिक के रूप में, आप केयरटेकर के संपर्क में रह सकते हैं.
सब रजिस्ट्रार कार्यालय में प्रॉपर्टी का पंजीयन कराएं
जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहला काम आस-पास के अन्य प्लॉट मालिकों के साथ जुड़कर एक एसोसिएशन बनाना और उसे सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करना होता है. इसका फायदा यह होता है कि एक सामूहिक निकाय के रूप में, आप और अन्य भूखंड मालिक आपकी भूमि से संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ नागरिक और सुरक्षा जैसे अन्य मुद्दे उठा सकते हैं, खासकर यदि परिसर पर कोई अवैध कब्जा है.
वहीं, आप जमीन पर थोड़ा बहुत निर्माण कार्य कराकर सिक्योरिटी गार्ड या किरायेदार रख सकते हैं. लेकिन, उन्हें रखने से पहले वकील के माध्यम से उचित दस्तावेज तैयार करें.अगर आपने अपना खाली पड़ा मकान किसी को किराए पर दे रहे हैं तो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति का वेरिफिकेशन कराएं.