प्लास्टर करने वाले ने 7 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा, की हैवानियत,अब जाकर स्पेशल कोर्ट ने दी 20 साल की सजा,,,।
राजस्थान के सिरोही जिले में 7 साल की बच्ची का रेप करने के आरोप में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा मिली है। स्पेशल कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। आरोपी शख्स ने साल 2021 में 7 साल की बच्ची की अपहरण कर सुनसान इलाके में उसका रेप किया था। उसने बच्ची का गला दबाने की भी कोशिश की थी। बच्ची की आवाज सुनकर जब लोगों ने चिल्लाना शुरू किया तो आरोपी भाग निकला। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सबूत इकट्ठे किए। करीब-करीब तीन साल तक चले केस के बाद अब जाकर दोषी को सजा मिली है।
बता दें, बच्ची के साथ रेप के दोषी को सजा स्पेशल कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने सुनाई। इस मामले में स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 31 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए थे। पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक के अनुसार मंडार थाने में एक व्यक्ति ने 7 अगस्त 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि कुछ समय पहले वरमाण गांव का रहने वाला विष्णु मेघवाल घर में प्लास्टर का काम करने आया था। उसने मौका पाकर पीड़ित की 7 साल की बेटी को जबरदस्ती बाइक पर बैठाया और एक मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर ले गया। यहां उसने बच्ची का रेप किया। इस बीच उसकी बेटी चिल्लाई तो आरोपी ने उसका गला दबाने की कोशिश की।
मौके से फरार हो गया आरोपी
इधर, चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में मवेशी चरा रहा युवक वहां पहुंचा तो उसने लड़की और आरोपी संदिग्ध हालत में मिले। इसके बाद उसने शोर मचाकर और लोगों को बुला लिया। लोगों को अपनी ओर आता देख आरोपी बाइक पर मौके से फरार हो गया। इसके बाद मंडार पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की मेडिकल जांच करवाई। इस जांच में उसके साथ रेप की पुष्टि हो गई। ये रिपोर्ट लोक अभियोजन की तरफ से न्यायालय में पेश की गई। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित तथा आरोपी दोनों की मेडिकल जांच करवाई। जांच की रिपोर्ट में मेडिकल के दौरान सेंपल लेकर फोरेंसिंक साइंस लैब भिजवाए गए. यहां डीएनए रिपोर्ट से भी रेप की पुष्टि हुई थी।