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वाराणसी :: ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट तैयार, आज कोर्ट में पेश करेगी एएसआई,,,।

वाराणसी :: ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट तैयार, आज कोर्ट में पेश करेगी एएसआई,,,।

वाराणसी, (ब्यूरो)। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम (एएसआई) शुक्रवार को ज्ञानवापी परिसर में लगभग तीन माह तक चले वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सौंपेगी।ज्ञानवापी से जुड़े तथ्यों व घटनाक्रम वाले सर्वे रिपोर्ट पर सभी की नजर है। दिल्ली की राखी सिंह सहित पांच महिलाओं की शृंगार गौरी सहित अन्य विग्रहों के पूजा अधिकार की मांग वाली अर्जी पर जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया है।

वादी महिलाओं का कहना था कि वर्षों से ज्ञानवापी परिसर में आदिविश्वेश्वर, पार्वती, शृंगार गौरी, हनुमान जी सहित अन्य विग्रह विद्यमान है। जिसे पूर्व में विदेशी आक्रांताओं ने क्षतिग्रस्त कर मलबे से ढक दिया है। शृंगार गौरी सहित कुछ विग्रह दिख रहे हैं, लेकिन उनके पूजन से रोका जाता है। दूसरे संप्रदाय के लोग उन्हें भी क्षतिग्रस्त करने पर आमादा हैं। 

अदालत ने सुनवाई करते हुए कोर्ट कमीशन की कार्रवाई की। जिसमें वुजूखाना में सामने आई आकृति को हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा कहा। बाद में वुजूखाना को शीर्ष अदालत के आदेश पर सील कर दिया गया। हिन्दू पक्ष की मांग पर अदालत ने परिसर के शेष हिस्सों की तथ्यों की सत्यता परखने के लिए बिना किसी क्षति पहुंचाए वैज्ञानिक तरीके से सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई ने चार अगस्त से तीन नवम्बर तक परिसर में लगातार सर्वे किया।

शुक्रवार को एएसआई अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगी। ज्ञानवापी परिसर का पहली बार किसी वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण मांग के प्रकरण में जिला जज के साथ ही हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में भी बहस हुई थी। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन ने जिला व सत्र न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है।

तीन अलग-अलग मामलों में आज सुनवाई
ज्ञानवापी-आदि विश्वेश्वर से जुड़े तीन और मामलों में शुक्रवार को विभिन्न अदालतों में सुनवाई होगी। स्पेशल सीजीएम कोर्ट में शिवलिंग आकृति को क्षतिग्रस्त करने के आरोपितों पर केस दर्ज करने की मांग की गई है तो एडीजे सप्तम की अदालत परिसर में उर्स व चादरपोशी की मांग वाली अर्जी पर पक्षकार बनने की अर्जी को सुनेगी। सिविल जज एफटीसी की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में गैरहिन्दुओं के प्रवेश पर रोक को सुना जाएगा। 

स्पेशल सीजेएम शिखा यादव की अदालत में बजरडीहा (भेलूपुर) के विवेक सोनी व जयध्वज श्रीवास्तव की ओर से सीआरपीसी की धारा 156(3) तहत प्रार्थना पत्र देकर शिवलिंग की आकृति को क्षतिग्रस्त करने वालों पर केस दर्ज कराने की मांग की है। अदालत की ओर से आदेश आने की संभावना है। एडीजे सप्तम की कोर्ट में लोहता के मुख्तार सहित तीन अन्य की ओर से फरवरी में अर्जी देकर ज्ञानवापी में उर्स और मजार पर चादरपोशी की अनुमति में दाखिल निगरानी अर्जी पर सुनवाई होनी है। वहीं, एक अन्य मामले में पर्यावरणविद् प्रभुनारायण की ओर से एफटीसी कोर्ट में वाद दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर में गैरहिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है।