Headlines
Loading...
यूपी,,सरचार्ज माफी के साथ किस्‍तों में बिजली बिल चुकाने का मौका, आज से OTS लागू; जानें पूरी प्रक्रिया क्या है,,,।

यूपी,,सरचार्ज माफी के साथ किस्‍तों में बिजली बिल चुकाने का मौका, आज से OTS लागू; जानें पूरी प्रक्रिया क्या है,,,।

OTS implemented to pay electricity dues: यूपी के बिजली उपभोक्ता आज से बकाया बिल भुगतान के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) का लाभ उठा सकेंगे। यह योजना आठ नवम्बर से लेकर 31 दिसम्बर 2023 तक तीन खंडों में लागू की जा रही है।

योजना का पहला चरण आठ से 30 नवम्बर, दूसरा चरण एक दिसम्बर से 15 दिसम्बर और तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक चलेगा। जो उपभोक्ता 30 नवम्बर तक रजिस्ट्रेशन करा लेंगे उन्हें ओटीएस का सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। 

पहले और दूसरे चरण में एक किलोवॉट तक भार वाले उपभोक्ताओं को पूरा भुगतान करने पर 100% सरचार्ज माफ हो जाएगा। तीसरे चरण में 80% छूट मिलेगी। पहले और दूसरे चरण में 13 किस्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत और तीसरे चरण में 70 प्रतिशत छूट मिलेगी। एक किलोवॉट से अधिक भार वाले उपभोक्ता दो विकल्पों के तहत भुगतान कर सकेंगे। 

30 नवम्बर तक पूरा भुगतान करने पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

एक से 15 दिसम्बर तक पूरा भुगतान करने पर 80 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत छूट मिलेगी। 

16 दिसम्बर के बाद पूरा भुगतान करने पर 70 प्रतिशत, तीन किस्तों में भुगतान करने पर 60 प्रतिशत और छह किस्तों में भुगतान करने पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 

एकमुश्त समाधान योजना आज यानी बुधवार से शुरू हो जाएगी। 

योजना की सफलता के लिए मंगलवार को प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में पावर कारपोरेशन अध्यक्ष डा. आशीष गोयल एवं प्रबंध निदेशक पंकज कुमार नें विस्तृत दिशा निर्देश दिए। अध्यक्ष ने कहा कि योजना का लाभ हर बकायेदार उपभोक्ता को प्राप्त हो, इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए इसे प्रभावी ढंग से लागू करें। 

बिजली चोरी के आरोप में पकड़े गए लोगों को भी मौका

लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में स्थित स्थानीय निकाय निदेशालय में आयोजित बैठक में आशीष गोयल ने कहा कि इसमें पहली बार विद्युत चोरी के आरोपित उपभोक्ताओं को भी अवसर दिया गया है। वे अपने राजस्व निर्धारण की 10 फीसदी राशि जमा कर पंजीकरण कराकर योजना का लाभ ले सकते है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बकायेदार उपभोक्ता से संपर्क कर योजना का लाभ दिया जाए। योजना की सफलता के लिए फोन घुमाओ अभियान को और प्रभावी बनाएं। बिल संशोधन एवं राजस्व वसूली के लिये कैम्पों का आयोजन किया जाए।

यह योजना 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4 (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किस्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है। बैठक में सभी डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक, मुख्य अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता उपस्थित थे।