लोकसभा से पास हुआ पेपर लीक के खिलाफ बिल, 10 साल की जेल और 1 करोड़ जुर्माने जैसे कई सख्त प्रावधान हुए पारित,,,।
नई दिल्ली, ब्यूरो। :: लोकसभा में सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बिल पास हो गया है। सरकार ने इस बिल को सोमवार को सदन में पेश किया था। यह बिल परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक करने के दोषियों को दंडित करने के लिए लाया गया नया विधेयक है। इसमें स्कूल परीक्षा से लेकर, कॉलेज परीक्षा और सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा भी शामिल है। इस बिल में सरकार ने दोषियों के खिलाफ बेहद सख्त प्रावधान लागू किए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
सरकार ने 6 फरवरी को लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ नया विधेयक पास कर लिया है। अब इसे उच्च सदन में पेश किया जाएगा और फिर राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। पेपर लीक के खिलाफ यह बिल उन छात्रों के लिए राहत है, जो साल भर मेहनत के बाद इस उम्मीद से पेपर देते हैं कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। हालांकि कई दफे पेपर लीक हो जाने से छात्रों की उम्मीदें धरी की धरी रह जाती हैं।
विधेयक में कई सख्त प्रावधान
इस विधेयक के तहत, परीक्षा के पेपर लीक करने या उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले पकड़े जाते हैं तो उन्हें दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगेगा। गौरतलब है कि इस विधेयक के तहत सभी अपराध गैर-जमानती होंगे।
साथ ही पुलिस को अपने दम पर कार्रवाई करने और बिना वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। कथित अपराधों को समझौते के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकेगा।