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पहले शादी के लिए पैरोल..अब बच्चा पैदा करने के लिए हत्यारे को 30 दिन की जेल से हुई 'छुट्टी', हाई कोर्ट का आया फैसला...

पहले शादी के लिए पैरोल..अब बच्चा पैदा करने के लिए हत्यारे को 30 दिन की जेल से हुई 'छुट्टी', हाई कोर्ट का आया फैसला...

अहम फैसला :: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हत्या के जुर्म में जेल में बंद कैदी को बच्चा पैदा करने के लिए 30 दिन की पैरोल दी है। महिला ने कोर्ट में बच्चा पैदा करने के लिए अपने हत्यारे पति को पैरोल पर छोड़ने की एक याचिका दायर की थी। पैरोल पर रहने के दौरान दोषी को हर सप्ताह स्थानीय थाने में जाकर हाजिरी दर्ज करानी होगी।

याचिका दाखिल करने वाली महिला ने कोर्ट में कहा था कि उसके पति को उम्र कैद की सजा दी गई है। पति जेल में है और वह इस वजह से मां नहीं बन पा रही है। ऐसे में उसे बच्चे के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने महिला की याचिका को स्वीकार कर उस पर सुनवाई करते हुए हत्या के दोषी आरोपी को संतान प्राप्ति के लिए 30 दिन की पैरोल दी है।

शादी के लिए दी गई थी 15 दिन की पैरोल

इससे पहले आरोपी को इसी साल अप्रैल महीने में शादी के लिए 15 दिन की पैरोल दी गई थी। उसे कोर्ट ने 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक पैरोल दिया गया था। इस 15 दिन की अवधि में हत्या के दोषी ने महिला से शादी की थी। शादी करने के बाद और पैरोल की अवधि पूरी होने पर आरोपी वापस जेल चला गया था। दोषी की पत्नी ने कोर्ट में बच्चे के लिए फिर से पति की पैरोल मांगी जिसे स्वीकार कर लिया गया।

हर सप्ताह देनी होगी थाने में हाजिरी

पैरोल की अवधि में दोषी को हर सप्ताह के बाद स्थानीय थाने में जाकर हाजिरी लगानी होगी। वहीं, पैरोल पूरी होने पर अगर दोषी जेल नहीं जाता है तो स्थानीय पुलिस पकड़कर उसे जेल भेजेगी. साल 2016 में हत्या के आरोप में वह जेल गया था। आरोप सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वह अब तक पांच साल और एक महीने की कैद की सजा काट चुका है।