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अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पर अपना पता कैसे बदलें..डिटेल में जानें, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीका...

अपने वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) पर अपना पता कैसे बदलें..डिटेल में जानें, ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीका...

परिवहन विभाग नया नियम :: वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जिसमें आपके वाहन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। कभी-कभी, आपको अपने RC पर अपना पता अपडेट करने की आवश्यकता हो सकती है, खासकर जब आप अपना वाहन बेच रहे हों या स्वामित्व हस्तांतरित कर रहे हों।यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से की जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको कुछ दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।

आवश्यक दस्तावेज:

- फॉर्म 33
- पंजीकरण प्रमाणपत्र
- नए पते का प्रमाण
- वैध बीमा
- पीयूसी प्रमाणपत्र
- पैन कार्ड
- फाइनेंसर से एनओसी (यदि वाहन लोन के तहत है)
- चेसिस और इंजन नंबर
- स्मार्ट कार्ड शुल्क रसीद
- मालिक का हस्ताक्षर और पहचान

ऑनलाइन प्रक्रिया:

1. Parivahaan वेबसाइट पर जाएँ और अपने अकाउंट में लॉग इन करें। अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो एक अकाउंट बनाएँ।
2. "ऑनलाइन सेवाएँ" और फिर "वाहन संबंधी सेवाएँ" पर ।
3. अपना राज्य और RTO चुनें, और अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पाँच अंक दर्ज करें।
4. अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP दर्ज करें।
5. "RC पर पता बदलें" चुनें और ज़रूरी दस्तावेज़ और जानकारी अपलोड करें।
6. अपॉइंटमेंट बुक करें और स्लॉट चुनें।
7. ज़रूरी शुल्क का भुगतान करें।

ऑफलाइन प्रक्रिया:

1. सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने स्थानीय आर.टी.ओ. कार्यालय जाएँ।
2. आवेदन पत्र भरें और उसे आर.टी.ओ. अधिकारी के पास जमा करें।
3. अधिकारी आपके विवरण की पुष्टि करेगा और आपके पते में बदलाव के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा।

आरटीओ कार्यालय जाते समय अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ले जाना न भूलें। अधिकारी आपके विवरण की पुष्टि करेगा और आपके पते में बदलाव के अनुरोध पर कार्रवाई करेगा।"