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रामनगर थाना क्षेत्र कटेसर में लगे गंगा किनारे टेंट सिटी की एजेंसियों से चंदौली प्रशासन वसूलेगा अब जुर्माना...

रामनगर थाना क्षेत्र कटेसर में लगे गंगा किनारे टेंट सिटी की एजेंसियों से चंदौली प्रशासन वसूलेगा अब जुर्माना...

वाराणसी, ब्यूरो। गंगापार रेती पर टेंट सिटी बसाने वाली दो एजेंसियों पर लगा जुर्माना चंदौली प्रशासन वसूलेगा क्योंकि टेंट सिटी चंदौली जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के कटेसर में बसाई गई थीं। यह जवाब बनारस के जिला प्रशासन ने क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजा है।उक्त दोनों एजेंसियों पर एनजीटी ने 10 माह पहले 17-17 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

अहमदाबाद की प्रवेश कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड और लल्लूजी एंड संस ने गंगापार कटेसर में 15 जनवरी से 31 मई 2023 तक टेंट सिटी लगाई थी। इसकी उन्हें सशर्त अनुमति दी गई थी। उन्हें गया था कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली से अनुमति मिलने के बाद ही टेंट सिटी बसाई जाए लेकिन एजेंसियों ने इस बारे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कोई जानकारी नहीं दी। 

इस पर एनजीटी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने दोनों एजेंसियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिदिन 12500 रुपये का जुर्माना लगाया। इस हिसाब से प्रत्येक एजेंसी पर 17 लाख 12 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगा है। दस महीने बाद भी जुर्माना राशि की वसूली नहीं हो सकी है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव संजीव कुमार सिंह ने जुर्माना राशि की रिकवरी के लिए बीते मई में वाराणसी के डीएम को पत्र लिखा था। डीएम ने इसका जवाब दिया है कि यह मामला चंदौली क्षेत्र का है। इसलिए वहां का जिला प्रशासन जुर्माना वसूलेगा।

इस प्रकरण को एनजीटी में ले जाने वाले अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने कहा कि एनजीटी के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने जुर्माना लगाया। अत: उसकी वसूली भी प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। वह वसूली बनारस के डीएम करें या चंदौली के डीएम।