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वाराणसी : कबीर मठ की जमीन का कौड़ियों के दाम पर सौदा, सवालों के घेरे में महंत विवेक दास और उनके उत्तराधिकारी...

वाराणसी : कबीर मठ की जमीन का कौड़ियों के दाम पर सौदा, सवालों के घेरे में महंत विवेक दास और उनके उत्तराधिकारी...



वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित कबीर मठ के महंत विवेक दास और उनके उत्तराधिकारी प्रमोद दास पर मठ की कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बेचने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। यह विवाद कबीरचौरा में स्थित मूलगादी कबीर मठ को लेकर बढ़ता जा रहा है, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की संपत्तियों के हेरफेर ने गंभीर चिंता का विषय बना दिया है।

कबीर मठ, जो संत कबीर दास की शिक्षाओं का प्रचार करता है, धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बनारस, कबीर की कर्मस्थली रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। कबीर की विरासत की हिफाजत नहीं होने से बनारस के लोग अवाक और अचंभित हैं।


सूत्रों के अनुसार, महंत विवेक दास और प्रमोद दास ने मठ की विभिन्न संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा है। सक्षम न्यायालय की अनुमति के बगैर किसी सोसाइटी की जमीनों की बिक्री नहीं की जा सकती है। आरोप है कि कोर्ट में सिर्फ अर्जी देकर ये जमीनें औने-पौने दाम पर बेच दी गई हैं अथवा उनका रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया गया है।

चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर कबीर मठ की जमीनों को कौड़ियों के दाम पर बेचे जाने पर कड़ा एतराज जताते हुए समूचे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है। साथ ही उन प्रापर्टी डीलरों की भूमिका की सीबीआई जांच कराने को कहा है, जो कबीर की विरासत हड़पने की कोशिश कर रहे हैं।
वीरेंद्र कहते हैं, ” कितनी अचरज की बात है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र में कबीर की विरासत पर डाका डाला जा रहा है और प्रशासन सोया हुआ है। इस मामले को हम संसद में भी उठाएंगे। बनारस और चंदौली ही नहीं, समूचे देश में कबीर के लाखों अनुयायी हैं। इस संत की विरासत की हिफाजत के लिए हर संभव लड़ाई लड़ी जाएगी।”

बनारस शहर भर में बिखरी हुई कबीरचौरा स्थित मूलगाधी कबीर मठ की संपत्तियों को बेचने का सिलसिला कोई नया नहीं है। कुछ महीने पहले कबीर मठ के महंत विवेक दास जब एक महिला के साथ छोड़छाड़ के मामले में जेल में बंद थे, उसी समय उनके उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने शिवपुर के मौजा कादीपुर स्थित बेशकीमती जमीन को कौड़ियों के भाव एक प्रापर्टी डीलर के नाम रजिस्टर्ड सट्टा कर दिया।

यह रजिस्टर्ड सट्टा पाटलीपुत्र रियल स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विवेक कुमार कुशवाहा के नाम किया गया है। विवेक मूलतः गाजीपुर के निवासी हैं। वो बनारस के अशोक विहार कालोनी में रहते हैं और बाउंसरों को साथ चलते हैं।

जमीन करोड़ों की, सौदा कौड़ियों में

शिवपुर परगना के कादीपुर मौजा में श्री सद्गुरु कबीर मंदिर की करोड़ों की संपत्ति है। बिक्री अनुबंध विलेख, जिसे कभी-कभी ‘संपत्ति बिक्री अनुबंध’ कहा जाता है, संपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज़ है। यह अनुबंध तब निष्पादित होता है जब विक्रेता और खरीदार के बीच संपत्ति के विक्रय संबंधी सभी शर्तों पर सहमति बन जाती है।

हालांकि, इस विशेष अनुबंध का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें संपत्ति का वास्तविक कब्जा तुरंत हस्तांतरित नहीं किया जाता, बल्कि कुछ कानूनी औपचारिकताएं और शर्तें पूरी होने के बाद यह प्रक्रिया पूरी होती है।

वाराणसी के उप-निबंधक कार्यालय में निष्पादित किए गए इस अनुबंध के विक्रेता पक्ष के रूप में प्रमुख धार्मिक संस्था, श्री सद्गुरु कबीर मंदिर, शामिल है। यह मंदिर आचार्य महंत विवेकदास और उनके उत्तराधिकारी महंत प्रमोद दास द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है।

विक्रेता के पते के रूप में दिल्ली और वाराणसी दोनों स्थानों का उल्लेख किया गया है, जो दर्शाता है कि मंदिर की गतिविधियां कई स्थानों पर फैली हुई हैं।
विक्रेता का स्थायी पता मकान नंबर 25 एल.एस.सी., कबीर भवन, मदन गिरी, दक्षिण दिल्ली है, जबकि उनका वाराणसी का वर्तमान पता सी. 23/5सी, कबीरचौरा, वाराणसी है। इसके अलावा, उनके पैन कार्ड नंबर AAFTS3722G और संपर्क के लिए मोबाइल नंबर 9711813589 का भी उल्लेख किया गया है, जिससे किसी भी कानूनी आवश्यकता के लिए उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण यह है कि इस अनुबंध में विक्रेता के रूप में उल्लेखित सद्गुरु कबीर मंदिर एक धार्मिक संस्था है, जो कबीरपंथ से जुड़ी हुई है। इस संस्था का प्रबंधन और प्रतिनिधित्व प्रमुख महंत द्वारा किया जाता है, जो मंदिर की संपत्तियों के देखरेख और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं।

इस अनुबंध में महंत विवेक दास और उनके सहयोगी महंत प्रमोद दास को मंदिर के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है, जो मंदिर की संपत्ति को सीधे तौर पर बेचने के लिए सक्षम नहीं हैं। इसके लिए कोर्ट की अनुमति जरूरी है।
यह अनुबंध विलेख विशेष रूप से कब्जे के बिना है, जिसका अर्थ यह है कि इस अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद संपत्ति का भौतिक कब्जा खरीदार को नहीं सौंपा जाएगा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जब विक्रेता और खरीदार के बीच कुछ शर्तें अभी पूरी होनी बाकी होती हैं।

ऐसे अनुबंध में आमतौर पर कब्जा तब सौंपा जाता है जब संबंधित कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाती हैं या कोई वित्तीय देनदारी समाप्त हो जाती है।


अनुबंध के मुताबिक, खरीदार पक्ष के रूप में Patliputra Real Estate Pvt. Ltd. नामक एक रियल एस्टेट कंपनी शामिल है। यह कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में संपत्ति खरीदने और बेचने के व्यवसाय में संलग्न है। खरीदार के रूप में, यह संस्था विक्रेता की संपत्ति को अपनी कानूनी शर्तों के अनुसार खरीदने के लिए अनुबंधित है।

सिग्नेचर मैचर के रूप में पवन कुमार और इरफान अहमद के नाम उल्लेखित हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि अनुबंध पर किए गए हस्ताक्षर सही और कानूनी रूप से मान्य हों।

यह अनुबंध बिना कब्जे के है, यानी तुरंत संपत्ति का भौतिक हस्तांतरण नहीं होता। यह संपत्ति के हस्तांतरण की कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।

संत की जमीन के सट्टे की कहानी
दस्तावेज़ों के मुताबिक, श्री सद्गुरु कबीर मंदिर, कबीर चौरा, वाराणसी की संपत्ति से संबंधित है, जिसे प्रथम पक्ष के रूप में महंत विवेक दास द्वारा प्रबंधित किया जाता है।

दस्तावेज में संपत्ति की सीमाएं भी अंकित की गई हैं और कहा गया है कि यह संपत्ति महंत विवेक दास को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है, और वे मंदिर के अध्यक्ष और न्यासी के रूप में इस संपत्ति के व्यवस्थापन, अनुबंध, और अंतरण का पूरा अधिकार रखते हैं।


न्यास की जरूरतों को पूरा करने के लिए संपत्ति को बेचने का निर्णय 24 फरवरी 2024 को संस्था के प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है।

अनुबंध के अनुसार, संपत्ति की बिक्री का प्रतिफल 1,80,00,000 रुपये है, जिसमें 3,60,000 रुपये स्टाम्प शुल्क और 70,000 रुपये पंजीकरण शुल्क शामिल है। यह दस्तावेज़ 24 जून 2024 को दोपहर 04:02:51 बजे वाराणसी के उप निबंधक कार्यालय में निबंधित किया गया। इस पर निबंधक अधिकारी इरफान अहमद के हस्ताक्षर हैं।


यह अनुबंध श्री पाटलिपुत्र रियल एस्टेट प्रा. लि. के साथ संपत्ति के विक्रय से संबंधित है, जिसमें निदेशक विवेक कुमार कुशवाहा अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं।

अनुबंध के तहत विक्रय की गई संपत्ति का कब्जा फिलहाल द्वितीय पक्ष (खरीदार) को नहीं दिया गया है। संपत्ति का स्वामित्व तभी हस्तांतरित किया जाएगा जब शेष धनराशि का भुगतान हो जाएगा। यदि प्रथम पक्ष (विक्रेता) इसमें चूक करता है, तो वह क्षति पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

संपत्ति एक ट्रस्ट की है, जिसके विक्रय के लिए जिला एवं सत्र न्यायालय, वाराणसी की स्वीकृति आवश्यक है, और वर्तमान में यह मामला विचाराधीन है। अभिलेख में दावा किया गया है कि संपत्ति से संबंधित पूर्व विवाद का समझौता हो चुका है, और विक्रेता ने 1.5 करोड़ रुपये की धनराशि द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर समझौते के तहत भुगतान कर दिया है।

प्रथम पक्ष (श्री सद्गुरु कबीर मंदिर) ने अपनी 20 बिस्वा (27,200 वर्गफीट) संपत्ति को 1.8 करोड़ रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा। द्वितीय पक्ष (पाटलिपुत्र रियल एस्टेट) इस कीमत पर सहमत होकर संपत्ति खरीदने के लिए तैयार हो गया है।

संपत्ति पर न्यायालय में मामला विचाराधीन है और नाप-जोख की प्रक्रिया शेष है, दोनों पक्षों के बीच यह अनुबंध अस्थायी रूप से बिना कब्जा के किया गया है। द्वितीय पक्ष ने आंशिक राशि के बतौर बयाना भुगतान कर दिया है ताकि प्रथम पक्ष अपनी आवश्यकताएं आंशिक रूप से पूरी कर सके।

अनुबंध निष्पादन के समय प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से 1,55,00,000 रुपये के बैंकर्स चेक के माध्यम से प्राप्त कर लिया है, जिसमें विभिन्न बैंकों के चेक शामिल हैं। शेष 25,00,000 रुपये के विक्रय पत्र निष्पादित करते समय प्राप्त किए जाएंगे।

संपत्ति से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकताएं और न्यायालय के मामले का निस्तारण होने के बाद, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को लिखित सूचना भेजेगा। द्वितीय पक्ष को तीन वर्षों के भीतर शेष राशि का भुगतान कर संपत्ति का बैनामा करवाना होगा।


अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तो बयाना की राशि लौटाकर अनुबंध रद्द किया जाएगा। इस अनुबंध में उल्लेखित भू-संपत्ति का पहले किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बैनामा नहीं किया गया है। यदि द्वितीय पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन किया गया, तो वह शेष विक्रय राशि का भुगतान करके सक्षम न्यायालय के माध्यम से संपत्ति का बैनामा अपने नाम करा सकता है।

अभिलेख में यह भी कहा गया है कि जमीन का सट्टा कराने वाले भारतीय नागरिक हैं और अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य नहीं हैं। अनुबंध पत्र का निर्माण पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर किया गया है, और इस पर किसी भी अधिवक्ता, सब रजिस्ट्रार या कार्यालय के स्टाफ की जिम्मेदारी नहीं होगी।

दस्तावेज में गवाह के रूप में आकाश वर्मा का नाम शामिल है, जिनका पिता का नाम रमेशचंद्र मौर्य है। आकाश चिरईगांव, डोमनपुर के निवासी हैं।

इस दस्तावेज के मुख्य पक्ष में पार्टिपुत्र रियल एस्टेट (पी) लिमिटेड है, जिसका पता श्री सद्‌गुरु कबीर मंदिर (रजि), सी-23/5, कबीरचौरा मठ मुलगादी, वाराणसी-221001 है। दस्तावेज के अंत में ‘सत्य प्रतिलिपि’ की घोषणा की गई है, जिससे इसकी वैधता और प्रमाणिकता की पुष्टि होती है।

गुरु जेल में, चेले ने बेच दी जमीन
मजेदार बात यह है कि श्री सद्‌गुरु कबीर मंदिर के महंत विवेक दास जिस समय जेल में थे, उसी दौरान उनके उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने करीब 20 बिस्वा जमीन बेचने के लिए सट्टा कर दिया।

खबर है कि प्रमोद दास ने शिवपुर में मौजूद संस्था की 157 बिस्वा जमीन को सिर्फ दस हजार रुपये महीने पर किराये पर महेंद्र कुमार मिश्र नामक व्यक्ति को दिया है, बरहीकला नेवादा के निवासी हैं। 24 जून 2024 को जिस 20 बीस बिस्वा जमीन का रजिस्टर्ड सट्टा कराया गया था उस में यह शख्स गवाह है।

आरोप है कि संत कबीर की कई अन्य कीमती संपत्तियों को बेचने की तैयारी है। खबर है कि कबीर की संपत्तियों की सौदे के पीछे बनारस के एक बड़े बिल्डर का हाथ है। जिस समय महंत विवेक दास पुलिस अभिरक्षा में बीएचयू अस्पताल में थे, तब वो बिल्डर गुलदस्ते लेकर पहुंचा करता था।

श्री सद्‌गुरु कबीर मंदिर कबीरचौरा मठ मुलगादी के महंत विवेक दास को इसी साल मई 2024 में एक दलित महिला के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में जेल गया था। पीड़ित दलित महिला ने महंत विवेक दास के खिलाफ साल 2022 में कई संगीन आरोप लगाए थे।

महिला ने आरोप लगाते हुए कहा था कि कबीर मठ मूलगादी के महंत विवेक दास अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर अश्लील टिप्पणियां की थी। इसके बाद एससी-एसटी कोर्ट ने वारंट जारी करते हुए महंत को तलब किया था। जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और जेल भेज दिया गया था।


बनारस में संत कबीर दास की कई अन्य संपत्तियों को औने-पौने दाम पर बेचे जाने का खेल नया नहीं है। कबीर मठ से जुड़े 80 वर्षीय बाबा प्रह्लाद दास ने महंत विवेक दास के ऊपर मठ की 50 अरब की संपत्ति अवैध तरीके से अपने ट्रस्ट के नाम करने का आरोप लगाया था।

जिला मजिस्ट्रेट को दिए गए प्रार्थना प्रत्र में जिक्र किया था कि विवेक दास अरबों की संपत्ति हड़पने के बाद विदेश भागने की फिराक में है। कबीर मठ के बाबा प्रह्लाद दास के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

कोर्ट के आदेश पर कबीरचौरा मूलगादी मठ के महंत विवेक दास सहित नौ लोगों के खिलाफ चेतगंज थाने में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है।

इस मुकदमे में महंत विवेक दास के अलावा अन्य आरोपियों में कबीर मठ के रामदास व प्रमोद दास, कबीरचौरा के डॉ दीपक मलिक, चेतगंज के त्रिभुवन प्रसाद, सीतापुर (रामनगर) के आनंद दास और नगर निगम के चेतगंज वार्ड के कर अधीक्षक, सर्किल क्लर्क व इंस्पेक्टर के नाम शामिल हैं।


बाबा प्रह्लाद दास के अनुसार, श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है। संस्था के 23वें आचार्य वर्ष 1993 में विवेक दास बनाए गए। उन्होंने वाराणसी के जिला जज की अनुमित के बगैर अलग-अलग स्थानों पर स्थित संस्था के कई मकान और जमीन बेच दी।

विवेक दास ने व्यक्तिगत ट्रस्ट सिद्धपीठ कबीरचौरा मठ मूलगादी बनाया। इसके बाद श्री सद्गुरु कबीर मंदिर सोसाइटी व मठ की संपत्ति पर अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट के नाम दर्ज करा लिया। विवेक दास के इस फर्जीवाड़े में नगर निगम के कर्मियों के साथ ही अन्य लोग भी सहयोगी बने।

कबीर मठ के प्रह्लाद दास ने दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया था कि साल 1999 में विवेक दास को श्रीसद्गुरु कबीर मंदिर सोसायटी का चार्ज दिया गया। वह अध्यक्ष बने और इस दौरान ट्रस्ट के पास तीन लाख रुपये बैक बैलेंस दिए गए।

साल 2005 में महंत विवेक दास ने ट्रस्टी की हैसियत से अवैध तरीके से बिना जिला जज से परमिशन लिए सोसायटी एक्ट की धारा-पांच का उल्लंघन करते हुए कतुआपुरा, बौलियाबाग और लहरतारा के मकान समेत दूसरे राज्यों की जमीनों को बेच दिया।

प्रह्लाद दास ने यह भी आरोप लगाया था कि महंत विवेक दास ने 14 अक्टूबर, 2010 में अपना एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया, जिसका नाम रखा-सिद्धपीठ कबीर चौरा मठ मूलगादी ट्रस्ट।

इसकी रजिस्ट्री कराकर सद्गुरु कबीर मंदिर सोसायटी ट्रस्ट और मठ की जमीनों को बेचते रहे। इसमें नगर निगम के कर्मचारी, क्लर्क, इंस्पेक्टर और टैक्स सुपरिटेंडेंट चेतगंज ने मिलकर मठ की संपत्ति का ट्रस्ट के नाम अंकित कर दिया गया।

प्रह्लाद दास का कहना था कि, “विवेक दास की ओर से बनाई गई अवैध कमेटी द्वारा संस्था के 50 अरब की संपत्ति कैसे ट्रस्ट को बिना वैध अंतरण किए नगर निगम के असेसमेंट रजिस्टर में अंकित कर दिया गया? विवेक दास ने अपराध से बचने के लिए ट्रस्ट के अध्यक्ष पद और ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया।

इसके बाद प्रमोद दास को मंहत बना दिया। उन्होंने बताया, पूर्व महंत अब विदेश भागने की फिराक में है।” बाद में महंत विवेक दास ने मजिस्ट्रेट को जवाब दिया कि, “मुझे यह जानकारी नहीं थी सोसायटी की संपत्ति बेचने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। नहीं तो मैं जिला जज से अनुमति ले लेता। वर्तमान में मेरे शिष्य और उत्तराधिकारी प्रमोद दास कबीर मठ की देखभाल कर रहे हैं।”

जोधपुर में भी दर्ज हुआ मुकदमा

कुछ दिन पहले कबीर मठ के महंत विवेक दास के खिलाफ राजस्थान के जोधपुर में धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोपों में केस दर्ज हुआ है। उनके साथ उज्जैन के कबीर मठ के महंत चेतन दास का नाम भी इस मामले में शामिल है। यह केस जोधपुर के फतेहसागर स्थित कबीर आश्रम के महंत राजेंद्र दास की शिकायत पर दर्ज किया गया है।


महंत राजेंद्र दास ने बताया कि उनके गुरु प्रह्लाद दास, जो फतेहसागर कबीर आश्रम के महंत थे, कोविड के दौरान ब्रह्मलीन हो गए थे। गुरु की इच्छा के अनुसार, जुलाई 2021 में उन्हें आश्रम का नया महंत बना दिया गया।

इसके बाद से ही उज्जैन के चेतन दास की नीयत इस आश्रम की संपत्तियों पर खराब हो गई। राजेंद्र दास का कहना है कि चेतन दास तब से इस संपत्ति को हड़पने की कोशिश में लगा हुआ था।

अब चेतन दास ने काशी के महंत विवेक दास के साथ मिलकर एक फर्जी दस्तावेज बनवाया, जिसमें उनकी महंती को निरस्त करने का दावा किया गया है। राजेंद्र दास ने साफ किया कि जब विवेक दास ने उन्हें महंत घोषित ही नहीं किया, तो उन्हें हटाने का कोई अधिकार भी नहीं है।

उन्होंने यह भी कहा कि न तो वे विवेक दास को उनके पद से हटा सकते हैं और न ही कोई ऐसा पत्र जारी कर सकते हैं। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि महंत की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है और जल्द ही उज्जैन से चेतन दास और बनारस से विवेक दास को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।

उत्तराधिकार की लड़ाई

कबीरमठ मूलगादी के उत्तराधिकार को लेकर इसी साल दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। बाद में चेतगंज थाना पुलिस ने दोनों पक्ष के अभिलेखों के अवलोकन के बाद समझा-बुझाकर मामला शांत कराया था। एक पक्ष के महंत विचार दास कुछ लोगों के साथ कबीरचौरा स्थित मठ में पहुंचे। खुद को सद्गुरु कबीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा उत्तराधिकारी बनाए जाने की बात कहने लगे।

वे अपने पक्ष में अदालत का आदेश भी दिखा रहे थे। उनका कहना था कि वहीं रहकर मठ का संचालन करेंगे। यह देखकर आचार्य महंत विवेक दास के उत्तराधिकारी प्रमोद दास के समर्थक भी जमा हो गए। उन्होंने विचार दास का विरोध किया और उन पर मठ पर कब्जा करने की नीयत से आने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दे दी।

मौके पर पहुंची पुलिस को विचार दास ने बताया कि आचार्य महंत अमृत साहब के देहांत के बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने आचार्य गंगा शरण को अध्यक्ष उन्हें मंत्री, उत्तराधिकारी, अधिकारी तीन पद दिया।

इस मामले में एक मुकदमा भी वाराणसी कचहरी के सिविल जज सीनियर डिविजन अदालत में चला, जिसमें अदालत ने यथा स्थिति बनाए रखते हुए विचार दास को कार्य करने का आदेश दिया। इसके अनुपालन के लिए पुलिस को भी निर्देशित किया। इसे मठ के लोग मान नहीं रहे हैं।

वहीं, दूसरे पक्ष के महंत प्रमोद दास खुद को कबीरचौरा मठ मूलगादी के उत्तराधिकारी बताते रहे। उनका कहना था कि उन्हें आचार्य महंत विवेक दास ने उत्तराधिकारी बनाया है। उन्होंने विचार दास पर मठ की संपत्ति बेचने का आरोप लगाते हुए कहा कि मठ की सारनाथ स्थित कीमती जमीन को बेचने का साजिश की गई थी।

इस मामले में आचार्य महंत विवेक दास ने विचार दास के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है। विचार दास मगहर मठ की व्यवस्था संभालते हैं और फर्जी तरीके से अपने को उत्तराधिकारी बता रहे हैं।

देश भर में कबीरचौरा मूलगादी मठ से जुड़ी सैकड़ों बीघा भूमि माफिया और साधुओं की मिलीभगत से विवादों में है। कबीरचौरा मूलगादी में जमीन, गद्दी और विरासत का विवाद साल 2010 में शुरू हुआ।

लहरतारा मठ के महंत गोविंददास शास्त्री के अनुसार, 2010 में महंत विवेकदास ने मठ से जुड़ी कुछ जमीन बेच दी थी। इस पर पूर्व महंत गंगाशरण शास्त्री ने नाराजगी जताई तो उनको षड्यंत्र के तहत जेल भिजवा दिया गया।

महंत विवेक दास ने 2022 में लहरतारा मठ से जुड़ी कुछ जमीनों का सट्टा कर दिया, जब महंत गोविंद शास्त्री ने आपत्ति जताई तो उनको भी कई मामलों में फंसाकर जेल भेज दिया गया।

महंत गोविंद शास्त्री ने बताया कि मूलगादी में कुछ साल पहले तक 70 से 80 साधु नियमित रहा करते थे, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद आज महज 8-10 लोग ही रह गए हैं। कबीर के पांच से ज्यादा मठ हैं। मूलगादी मठ की देश भर में 365 शाखाएं स्थापित थीं, उनमें से दो सौ मठों के पास संपत्तियां है। इनका संचालन मूलगादी पीठ ही करती है।

इसके अलावा पांच सौ से ज्यादा मठ हैं जो मूलगादी से जुड़े हैं। इसकी शाखाएं पाकिस्तान में भी हैं। साल 1989 में मूलगादी के महंत अमृत साहब का देहांत होने के बाद गंगाशरण शास्त्री महंत बने और विचारदास को उत्तराधिकारी बनाया।

साल 1999 में महंत गंगा शरण शास्त्री ने विवेक दास को महंत बनाया तो साल 2023 में महंत विवेक दास ने प्रमोद दास को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। खास बात यह है कि सोसाइटी के बनारस के रजिस्ट्रार ने प्रमोद दास को महंत के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है और विवेक दास को ही महंत माना है।

ऐसे में संपत्तियों को बेचना का अधिकार प्रमोद दास को कैसे मिल गया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक अनुत्तरित है।

लहरतारा कबीर प्राकट्य स्थल के महंत गोविद दास कहते हैं, “कबीर मठ के महंत विवेक दास और उनके कथित उत्तराधिकारी प्रमोद दास ने मिलकर संस्था की अरबों की जमीनें बेची हैं और वह पैसा कहां गया, किसी को नहीं मालूम।

24 जून 2024 को शिवपुर में जिस जमीन को बेचने के लिए रजिस्टर्ड सट्टा कराया गया है, उसकी बाजार की कीमत करीब 20 करोड़ रुपये है। शिवपुर जैसे इलाके में करीब 157 बिस्वा जमीन सिर्फ दस हजार रुपये महीने पर किराये पर देने की कहानी बहुत कुछ कहती है।

सीधे तौर पर संस्था की संपत्ति बेचकर उसकी कमाई हड़पने की नाकाम कोशिश की जा रही है। गुरु-चेले मिलकर बनारस में संत कबीर के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए।”

“कबीर मठ और उसकी संपत्तियां संकट में हैं। शासन-प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए। यह ऐतिहासिक मठ है। यह स्थान समूचे विश्व के लिए धरोहर है”।

“महंत विवेक दास ने लहरतारा में भी कई भूखंड बेच दिए थे और अब लगता है कि कबीरचौरा के कबीर मठ को ही बेच देंगे। कबीर ने समूची मावन जाति के उत्थान के लिए काम किया था। इस धरोहर को बचाने के लिए जनता को भी आगे आना चाहिए।”

कबीर मठ के महंत विवेक दास के उत्तराधिकारी महंत प्रमोद दास अपना बचाव करते हुए जनचौक से कहते हैं कि, ” शिवपुर की जमीन पर अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। कुछ साल पहले दुबई के एक उद्यमी ने वहां अस्पताल बनाने का वादा किया था, बाद में उसने अपने हाथ खींच लिए थे”।

“अब हम इस दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। कबीर मठ की जमीन बेची नहीं गई है। जिन जमीनों पर विवाद बढ़ गया है उसे अतिक्रमणकारियों से छुड़ाने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू की गई है। यह आरोप गलत है कि कबीर मठ की संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारी संस्था पाई-पाई का हिसाब रखती है।”

औरंगजेब ने दी थी जमीन

मुगल शासक औरंगजेब ने संत कबीर की देह जगह मिले पुष्प से बनी मजार और समाधि के लिए गोरखपुर के सहजनवा में पांच-पांच सौ बीघा जमीन दी थी। मठ के स्वामित्व वाली समाधि के पास अब दो सौ बीघा भूमि और 100 बीघे का तालाब बचा है। काफी जमीन साधुओं ने बेच डाली हैं।

बिहार में पटना के सिकंदरपुर और नालंदा के बहादुरपुर में सिकंदर लोदी, समस्तीपुर के सतमलपुर में अकबर ने मठ को जमीन दी थी।

आरा, सहरसा, गया, बलिया के करनई, सारनाथ, अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा और उसके समीप के डामौर, उड़ीसा में पुरी सहित तमाम स्थानों पर कबीर धर्मशालाएं, मठ और कृषि भूमि है।

पूर्वांचल के मठ मंदिरों में गद्दी का विवाद कई पीढि़यों से चला आ रहा है। तीर्थ पुरोहितों और संत समाज के अनुसार पूर्वांचल में लगभग 300 मठ और मंदिर हैं, जहां गद्दी का विवाद चल रहा है। कुछ मामले कोर्ट में हैं तो कुछ संत समाज के पास भी लंबित हैं। इसे देखते हुए कई मंदिरों में पारी की व्यवस्था की गई है।

कबीर प्राकट्य स्थल लहरतारा के महंत गोविंद दास शास्त्री और कबीरचौरा मूलगादी के महंत विवेक दास में संपत्ति बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। महंत गोविंद दास शास्त्री कहते हैं कि जमीन पर भू-माफिया कब्जा करना चाहते हैं।

कबीर की संपत्तियों को बचाने के लिए फेसबुक पर “कबीरचौरा मठ बचाओ, विवेक दास हटाओ” के नाम से एक पेज बनाया गया है, जिसके करीब 1700 फालोवर्स हैं। इस फेसबुक पेज पर महंत विवेक दास और उनके उत्तराधिकारी प्रमोद दास की तमाम कारगुजारियों का सिलसिलेवार ब्योरा दिया गया है।

महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तारी के बाद हवालात की वो तस्वीरें भी डाली गई हैं, जिसमें महंत विवेक दास सलाखों के पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। फेसबुक पर महंत के ढेरों कच्चे चि