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बीवी से बोलो ढंग से पहने कपड़ा, वरना उसके चेहरे पर फेंक दूंगा एसिड... कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला...

बीवी से बोलो ढंग से पहने कपड़ा, वरना उसके चेहरे पर फेंक दूंगा एसिड... कंपनी ने उसे नौकरी से निकाला...

Bengaluru Acid Attack Threaten: बेंगलुरु में एक आदमी को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया था, और उसके खिलाफ एक महिला पर तेजाब फेंकने की धमकी देने का केस दर्ज किया गया. महिला के पति ने बताया कि आरोपी निखित शेट्टी ने उनकी पत्नी को कपड़ों के च्वाइस के लिए धमकी दी थी। 

शहबाज अंसारी ने कर्नाटक के अधिकारियों को टैग करते हुए एक पोस्ट में कहा, "यह आदमी मेरी पत्नी को उसके कपड़ों के चुनाव के लिए तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है. कृपया इस आदमी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें ताकि ऐसा कुछ न हो।"

जब सोशल मीडिया पर लोगों ने पता लगाया कि निखित शेट्टी कहां काम करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई. कंपनी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके बताया कि उन्होंने निखित शेट्टी को काम से निकाल दिया है और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है. कंपनी ने कहा, "हम इस बात से बहुत दुखी हैं कि हमारे एक कर्मचारी निखित शेट्टी ने किसी के कपड़ों के चुनाव के बारे में धमकी दी थी. ऐसा करना बिल्कुल गलत है और हमारी कंपनी के मूल्यों के खिलाफ है।"

एटियस डिजिटल सर्विसेज ने कहा, "हम एक ऐसी कंपनी हैं जो सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाने में विश्वास करती है. इसलिए हमने तुरंत कार्रवाई की है. निखित को पांच साल के लिए नौकरी से निकाल दिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है." बहुत से लोगों ने कंपनी को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई की, जिसने महिला को उसके कपड़ों के चुनाव के लिए तेजाब फेंकने की धमकी दी थी।

पत्नी पर तेजाब फेंकने की धमकी देने वाले को मिला सबक

शहबाज अंसारी ने अपनी पत्नी को धमकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ उठाए गए कदमों के लिए समर्थन जताने वालों का धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "जिस शख्स ने मेरी पत्नी ख्याति श्री को तेजाब से हमला करने की धमकी दी थी, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है. कंपनी ने तत्परता से कार्रवाई की और उसे निकाल दिया. इसे मुमकिन बनाने वाले सभी लोगों का धन्यवाद।"

भारतीय कानून में तेजाब हमलों के लिए सजा

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 326A एसिड हमलों से संबंधित अपराधों को संबोधित करती है. यह धारा एसिड हमलों के माध्यम से स्थायी क्षति या गंभीर नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान करती है, जिसमें आजीवन कारावास और पीड़ित के चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए जुर्माना शामिल है।