वाराणसी चौक में वक्फ की एक और संपत्ति पर आपत्ति, अधिवक्ताओं ने की शिकायत; मुफ्ती-ए-शहर बनारस में कही ये बात...
वाराणसी जिला, ब्यूरो। चौक स्थित बीबी रजिया मस्जिद के वक्फ संपत्ति होने पर आपत्ति की गई है। मामले की शिकायत शासन से भी हुई है। इसकी जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग हुई है। बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानन्द राय और प्रबंध समिति के सदस्य मिलिंद श्रीवास्तव का आरोप है कि फर्जी मकान नंबर के आधार पर बीबी रजिया मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। साथ ही ब्योरा पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया। एक मकान नंबर पर अवमुक्तेश्वर मोहल्ला लिखा है।
इससे सटे दूसरे मकान को वक्फ संपत्ति में दर्ज करा दिया गया, जो गलत है। मौके पर ऐसा कोई मकान नंबर अस्तित्व में नही है। नगर निगम के असेसमेंट रजिस्टर में मिर्जा नजिरूद्दीन वगैरह का नाम दर्ज है। इसमें मस्जिद का जिक्र तक नहीं है। भवन का फोटो दूसरा है, जबकि वक्फ संपत्ति में दर्ज मकान का नंबर दूसरा है।
दरअसल, मामले की शिकायत पहले भी सीएम हेल्पलाइन नंबर पर की गई थी। इसकी जांच कर कोतवाली जोन के राजस्व निरीक्षक ने रिपोर्ट दी थी। राजस्व निरीक्षक ने साफ कहा था कि नगर निगम गृहकर वसूली के लिए ही नामांतरण की कार्रवाई करता है। स्वामित्व का निर्धारण नगर निगम नहीं करता है। यह काम राजस्व विभाग का होता है।
इनकी भी सुनें
बीबी रजिया की मस्जिद ही है। 1440 में इब्राहिम शर्की के बेटे सुल्तान महमूद वाराणसी आए थे। यहां राजा बीबी नामक महिला से विवाह किया। सुल्तान महमूद के निधन के बाद राजा बीबी ने ही मस्जिद बनवाई थी। - अब्दुल बातिन नोमानी, मुफ्ती-ए-शहर