वाराणसी जिले के जैतपुरा थाना क्षेत्र में दोषीपुरा में चल रहा है फर्जी मदरसा, महिला इमामबाड़े को बना दिया है मदरसा, जब कि चल रहा मुकदमा...
वाराणसी, ब्यूरो। वाराणसी दोषीपुरा क्षेत्र में चल रहा फर्जी मदरसा, महिला इमामबाड़े को ही बना दिया मदरसा। आइए हम आपको बताते हैं इसकी पूरी जानकारी। पहले नंबर 1. आ०नं0 98/1 मौजा अलईपुरा, देहातअमानत, तहसील व जिला वाराणसी जिसपर नगर निगम वाराणसी द्वारा म०नं० जे.15/65-डी-3 मुहल्ला दोषीपुरा, वार्ड जैतपुरा शहर व जिला वाराणसी कायम किया गया है, रकबा 0.313 हे0 के मालिक व काबिज दखील मौलाना अता हुसैन पुत्र मजाहिर हुसैन थे जिनका इंतकाल दिनांक 30.12.2004 ई0 को ही हो गया था।
2. यह कि स्व० मौलाना अता हुसैन ने अपने जीवनकाल में अपनी अन्य जायदादों को विक्रय करके आ०नं0 98/1 रकबा 75 डि० पर अपना स्वयं का रूपया खर्च करके मदरसा का निर्माण कराया तथा शिया बच्चों के तालीम की व्यवस्था किया तथा स्वयं मदरसा का संचालन करने लगे तथा मदरसा का नाम उन्होने जामिया अलविया ऐजूकेशनल सोसाईटी दोषीपुरा वाराणसी रखा।
3. यह कि मदरसा संचालन के दौरान स्व० मौलाना अता हुसैन को मदरसा को चिट फण्ड कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता दरपेश हुयी तो उन्होने वर्ष 1995 ई० में दिनांक 15.12.1995 ई0 को बकायदा उक्त मदरसे का बाईलाज बनाकर चिट फण्ड कार्यालय में पंजीकृत कराया तथा जिसका नम्बर V-18342 चिट फण्ड कार्यालय से कायम हुआ।
4. यह कि उक्त बाइलाज में स्व० मौलाना अता हुसैन ने स्पष्ट रूप से यह लिखा कि जब तक वह जीवित रहेंगे तब तक उक्त मदरसे का संचालन कमेटी व इंतजाम वे स्वयं करेंगे तथा उनके देहान्त के उपरान्त उक्त मदरसे का संचालन नस्लन दर नस्लन उनकी औलादें करेगी, यदि किसी पुश्त में लड़का न हुआ तो बड़ी लड़की उक्त मदरसे का संचालन इन्तेजाम व इन्सेराम करेगी और यह सिलसिला आगामी नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। यही बाते स्व० मौलाना अता हुसैन ने वर्ष 1996 ई० की संशोधित नियमावली में भी लिखा।
5. यह कि मौलाना अता हुसैन का दिनांक 30.12.2004 ई० को देहान्त हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनको मदरसे के प्रांगड़ में दफन कर दिया गया तथा उनका एक मात्र पुत्र मोहम्मद नुरुल्ला अपरिहार्य कारणों से कत्ल के झूठे प्रकरण में दिनांक 08.07.2005 ई० को जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध हो गया।
6. यह कि नुरुल्ला के जेल चले जाने के उपरान्त एक व्यक्ति सैय्यद प्यारे अली जो पूर्व से स्व० मौलाना अता हुसैन को जानता था जो अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी विकास भवन वाराणसी में बाबू के पद पर कार्यरत था, वह मदरसा जामिया अलविया आया तथा मोहम्मद नुरुल्ला के बहनोई स्व० नसीम हैदर के माध्यम से नुरुल्ला की माता हमीदा बानों से मिला तथा उनको झूठा आश्वासन इस बात का दिया कि मैं सरकारी नौकरी विकास भवन में करता हूँ, मुझे मदरसा संचालन का अनुभव है तथा मैं मुहम्मद नुरुल्ला की जमानत भी करा दूँगा तथा मदरसा का भी संचालन करूँगा।नियुक्ति पैसा लेकर नियुक्त करके सरकारी धन की उगाही करते चले आ रहे हैं।
13. यह कि मदरसा जामिया अलविया में जितने भी शिक्षक नियुक्त हैं वे सब मदरसे की फर्जी कमेटी में जिन लोगों का नाम है या तो उनकी पत्निया है या उनके रिश्तेदार हैं, जबकि सर्विस रूल के अनुसार जो व्यक्ति कमेटी के संगठन में है, उसका कोई रिश्तेदार या पत्नी शिक्षक या लिपिक के रूप में उक्त मदरसे में नियुक्त नही हो सकता है।
14. यह कि उक्त मदरसे को स्व० मौलाना अता हुसैन कभी भी वक्फ बोर्ड में दर्ज कराना नहीं चाहते हैं, बावजूद इसके मदरसे की कमेटी में से सैय्यद जिशान हुसैन ने स्व० मौलाना अता हुसैन का फर्जी शपथपत्र व फर्जी वक्फनामा बनाकर वर्ष 2019 ई० में यह कहते हुए वक्फ बोर्ड में प्रार्थना पत्र दिया कि स्व० मौलाना अता हुसैन ने उक्त मदरसे को वर्ष 1997 ई० में 75 डि० का वक्फ कर दिया, लिहाजा मदरसा को वक्फ बोर्ड में दर्ज कर लिया जाय, जानकारी प्राप्त होने पर मोहम्मद नुरुल्ला का पुत्र कायम मेंहदी दिनांक 10.01.2020 ई० को उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति दाखिल किया तथा कहा कि प्रार्थना पत्र जिशान हुसैन फर्जी है तथा उसे खारिज कर दिया जाय। इस दौरान मार्च 2020 ई० में कोरोना लग गया तथा पुनः 2021 ई० में कोरोना के कारण शिया वक्फ बोर्ड में पेन्डिंग रहा एवं 2022 ई० में सैय्यद प्यारे अली व जिशान हुसैन व कमेटी के अन्य सदस्यों द्वारा नाजायज धन खर्चा करके आपत्ति के बाबत कायम मेंहदी के फर्जी शपथपत्र का इस्तेमाल करके शिया वक्फ बोर्ड में मदरसा को दर्ज कराते हुए सनदे तौलियत पंजीयन संख्या आई.2977 निर्गत करा दिया जिसके सम्बन्ध में वक्फ न्यायाधीकरण लखनऊ उत्तर प्रदेश में वाद संख्या 107 सन् 2023 लम्बित है।
15. यह कि वक्फ बोर्ड द्वारा दर्ज किया गया मदरसा पूरी तरह फर्जी हैं क्योंकि मौलाना अता हुसैन ने कभी वक्फ नही किया, वक्फ सम्पत्तियों में मस्जिद, इमामबाड़ा, दरगाह आदि धार्मिक स्थान का किया जा सकता है, मदरसा कोई धार्मिक स्थान नहीं होता, लिहाजा मदरसे को किस कानून के तहत वक्फ किया गया, यह समझ के परे है।
16. यह कि स्वर्गीय मौलाना अता हुसैन ने अपने जीवनकाल में कभी भी मदरसा के रकबा 75 डि० को वक्फ नही किया, फर्जी कागजात बनाकर तथा उसका इस्तेमाल करके मदरसा को वक्फ कराया गया है, यदि मौलाना अता हुसैन मदरसा को वक्फ करते तो पुनः वह क्यो मदरसे के बाबत मुख्तारनामा आम मोहम्मद नुरुल्ला को क्यों करते।
17. यह कि फर्जी वक्फनामा के आधार पर सैय्यद जिशान हुसैन द्वारा पूर्व में बजरिए पत्र मदरसे में नाम चढ़वाने का प्रार्थना पत्र सदर तहसील वाराणसी में प्रेषित किया गया, जिसे तहसील के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट लगाकर समाप्त कर दिया गया तो उनके द्वारा आगे चलकर मुकदमा अन्तर्गत धारा 34 एल.आर एक्ट जामिया अलविया बनाम् अता हुसैन के नाम से दाखिल किया गया जो बजरिए आदेश दिनांक 08.08.2024 ई० को माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
18. यह कि उपरोक्त बातों से यह पूरी तरह जाहिर व साबित है कि मदरसा जामिया अलविया माफिया व भूमाफिया सैय्यद प्यारे अली व सैय्यद जिशान हुसैन, सैय्यद फकरे मेंहदी व मेंहदी हसन व सैय्यद अबुनसर व सैय्यद मुशर्रफ हुसैन तमाम लोग प्रार्थी के मदरसे के सम्पत्ति को हड़पने के प्रयास में लगे हुए हैं।