प्रापर्टी रूल्स::पड़ोसी ने अपने मकान की खिड़की आपके प्लॉट में निकाल दी...क्या अब हो जाएगा उसका कब्जा?.. जी नहीं आप जानें कानून...
ब्यूरो, नई दिल्ली। संपत्ति को लेकर अकसर पड़ोसियों में विवाद होना कोई नई बात नहीं है. किसी के घर में लगे पेड़ से दूसरे व्यक्ति को परेशानी हो सकती है तो गलत तरीके से बनाए गए छज्जे, गेट या खिड़की भी आपस में विवाद का कारण बन जाती है। कई बार यह भी होता है कि कुछ व्यक्ति मकान के साथ पड़े खाली प्लॉट की तरफ ही अपने मकान कोई गेट निकाल देते हैं या फिर खिड़की रख लेते हैं. ऐसे में फिर आपस में झगड़ा होना स्वाभाविक ही है. ऐसे मामले में सवाल यह उठता है कि क्या पड़ोसी ऐसा कर सकता है और क्या उसके इस कदम से आपके प्लॉट पर उसका कब्जा हो जाएगा?
अगर आपके पड़ोसी ने भी आपके प्लॉट की ओर गेट या खिड़की निकाल ली है और वह कुछ समय से आपके से होकर आ-जा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा करने से न तो पड़ोसी का आपके प्लॉट पर अधिकार हो जाता है और न ही वह सदा के लिए वहां से गुजरने का हकदार बन जाता है. आप जब चाहें उसे अपने प्लॉट में घुसने से रोक सकते हैं. ऐसे ही अगर पड़ोसी द्वारा आपके प्लॉट की ओर निकाली गई खिड़की से आपको असुविधा हो रही है तो आप उसे बंद करवा सकते हैं. अगर वह आपके कहने से नहीं मानता तो आप पुलिस और कोर्ट की मदद ले सकते हैं।
अचल संपत्ति पर कोई नहीं कर सकता अतिक्रमण
घर, मकान या प्लॉट को अचल संपत्ति माना गया है. सरल शब्दों में अचल संपत्ति (Immovable Property) का मतलब ऐसी संपत्ति से है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है. कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अचल संपत्ति पर किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं कर सकता. आपकी अनुमति के बिना वह उसमें घुस भी नहीं सकता. आपके भूखंड या मकान ही नहीं बल्कि उसके ऊपर के हवाई क्षेत्र (Air Space) पर भी पड़ोसी अतिक्रमण नहीं कर सकता।
अगर आपके पड़ोसी ने ऐसा कोई काम किया है, जिससे आपको अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने में बाधा उत्पन्न हो रही है या वह अतिक्रमण की श्रेणी में आता है तो उस स्थिति में आप पड़ोसी को ऐसा करने से रोक सकते हैं. पड़ोसी द्वारा निकाले गए गेट या खिड़की को भी आप कानून बंद करने के अधिकारी हैं, क्योंकि वह आपको अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करने से रोक रही है।
हाईकोर्ट का फैसला
अचल संपत्ति पर अतिक्रमण की गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में विस्तृत व्याख्या की है. इंद्राचंद जाजू वर्सेज द सब डिविजनल ऑफिसर, जोराहट के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि अचल संपत्ति में मालिक का मालिकाना हक भूमि, भूमि के नीचे, सतह पर और उस जगह के हवाई क्षेत्र (Air Space) पर भी अधिकार होता है. अगर कोई किसी की अचल संपत्ति के हवाई क्षेत्र का भी उल्लंघन करता है, तो उसे अतिक्रमण माना जाएगा. इस मामले में एक व्यक्ति ने अपने मकान का पर एक छज्जा बनाया था, जो कि वादी की संपत्ति के ऊपर जा रहा था।
इसी तरह, मद्रास उच्च न्यायालय ने बैचा रोथर बनाम अलगप्पन सेरवई (Batcha Rowther v. Alagappan Servai, AIR 1959 Mad 12) मामले में दिए फैसले में कहा कि किसी पेड़ के मालिक को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी शाखाओं को अपने पड़ोसी की भूमि पर लटकने दे. अगर वह ऐसा करता है तो पड़ोसी पेड़ के मालिक की भूमि में प्रवेश किए बिना, जब तक वह ऐसा कर सकता है, शाखाओं को काट सकता है।