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नया Income Tax पोर्टल आज लॉन्च होगा, जानिए इस पोर्टल के बारे में सबकुछ
नई दिल्ली. वित्त मंत्रालय का नया इनकम टैक्स पोर्टल www।incometax.gov.in आज लॉन्च हो जाएगा. बताया जा रहा है कि नया पोर्टल ज्यादा आधुनिक होगा और टैक्सपेयर्स के लिए बेहद आसान होगा. क्योंकि इसका मकसद टैक्सपेयर्स के लिए झंझट कम करना है. मौजूदा वक्त में, इनकम टैक्स रिटर्न और फॉर्म्स दाखिल करने का काम अभी www.incometaxindiaefiling.gov।in पोर्टल पर होता है. पहले ये पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिट रिपोर्ट और दूसरे कई फॉर्म्स को ऑनलाइन दाखिल करने की सहूलियत देता था. गुजरे कुछ वर्षों में कई अन्य मॉड्यूल भी इससे जुड़े हैं जो कि फेसलेस असेसमेंट, अपील और नोटिसों के जवाब देने की सुविधा देते हैं. ये इसके कंप्लायंस सेक्शन में आते हैं.
ये दिक्क्तें आ रही थीमौजूदा पोर्टल फिलहाल अच्छी तरह से काम कर रहा है, लेकिन तय तारीख के करीब इसके कामकाज में दिक्कतें आने के वाकये देखे गए हैं. इसके अलावा टैक्सपेयर्स के डॉक्युमेंट्स अपलोड करने में कम कैपेसिटी, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने या असेसमेंट या दूसरे नोटिसों के जवाब देने में मुश्किलों के मामले आते हैं. साथ ही ये कई टैक्सपेयर्स के लिए काफी उलझाऊ भी है.
1- नया टैक्सपेयर फ्रेंडली पोर्टल तत्काल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को प्रोसेस कर सकता है, ताकि इससे टैक्सपेयर्स के रिफंड जल्द जारी हो सके.
2- सभी इंटरेक्शंस और अपलोड या पेंडिंग एक्शन सिंगल डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे ताकि टैक्सपेयर्स इन्हें पूरा कर सके
3- मुफ्त ITR प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होगा और इसमें इंटरेक्टिव सवाल होंगे ताकि टैक्सपेयर्स टैक्स की जानकारी नहीं होने पर भी आसानी से अपने ITR दाखिल कर सकें. इसमें जानकारियां प्रीफिल्ड होंगी और इससे टैक्सपेयर्स का डेटा एंट्री का काम बेहद कम हो जाएगा.
4- टैक्सपेयर्स की मदद के लिए एक नया कॉल सेंटर होगा जिसमें इनके सवालों के तुरंत जवाब मिलेंगे, इसके साथ ही ट्यूटोरियल्स, वीडियो और चैटबोट/लाइव एजेंट जैसी चीजें भी इसमें होंगी.
5- डेस्कटॉप पर मिलने वाले सभी प्रमुख पोर्टल फंक्शंस मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगे, जो कि बाद में मोबाइल नेटवर्क पर कभी भी पूरी तरह से एक्सेस की सहूलियत देंगे.
6- नए पोर्टल पर नया ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा और इसमें कई नए पेमेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे. इनमें नेटबैंकिंग, UPI, क्रेडिट कार्ड और RTGS/NEFT जैसे पेमेंट विकल्प होंगे. टैक्सपेयर किसी भी बैंक से अपने टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे.