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वाराणसी : RTE के निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस लेने पर 21 निजी स्कूलों को नोटिस , देखें लिस्ट
वाराणसी. वाराणसी के 21 निजी विद्यालयों को निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस लेने के मामले में नोटिस जारी किया गया है. इन विद्यालयों से अब कुल 1.29 लाख की वसूली भी की जाएगी. समाजसेवी अनिल कुमार मौर्य द्वारा एक पीआईएल दायर की गई थी जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस मामले की शिकायत की जांच करने की अपील की थी. जिले के एडी बेसिक प्रवीण उपाध्याय ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि 21 विद्यालयों ने आरटीई के तहत अपने निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस ली है.
आरटीई के नियमों का उल्लंघन करने पर उन विद्यालयों को 1.29 लाख का जुर्माना भरना होगा और 15 दिनों के भीतर धनराशि सरकार के राहत कोष में जमा करनी होगी. समय पर जुर्माना न भरने पर विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी. एडी बेसिक ने इन विद्यालयों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है. इन विद्यालयों से शुल्क वसूली के साथ दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. एडी बेसिक के आदेश पर बीएसए ने निजी विद्यालयों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांगा है.
निर्धारित शुल्क से ज्यादा फीस लेने के मामले में जिन निजी विद्यालयों पर आरटीआई के तहत शिकायत की गई और वह सच भी निकला उनकी लिस्ट कुछ प्रकार है. अब्दुल कलाम बालिका शिक्षा समिति, अमर कीर्ति शिक्षा संस्थान जूनियर हाईस्कूल, अर्जन बाल शिक्षा निकेतन, दिप्ती कॉवेंट स्कूल, देववाणी प्राथमिक विद्यालय, ड्रीम लाइट पब्लिक स्कूल भट्टी लोहता, एरा पब्लिक स्कूल जूनियर हाईस्कूल, जीबीएस स्कूल सितापुर बड़ागांव, होली चाइल्ड स्कूल, जेआरएम मार्डन पब्लिक स्कूल, लार्ड कृष्णा परमानंदपुर, मंजूश्री शिक्षण संस्थान, न्यू स्ट्राबेरी किड्स सिकरौल, प्रबंधक पंडित राजनाथ पांडेय स्कूल, प्रज्ञा शिशु विहार रामनगर, सारन एकेडमी, सरस्वती शिक्षा निकेतन, सत्या कॉवेंट स्कूल लक्ष्मी मंदिर, श्रीराम जानकी बाल विद्यालय, सेंट जार्ज इंग्लिश स्कूल, वाराणसी टॉउन स्कूल आदि शामिल हैं ।